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    पालतू कुत्ता आपको भिजवा सकता है जेल! इस राज्य में खूंखार नस्लों को लेकर आएगा नया कानून; जान लें ये जरूरी बातें

    Updated: Sat, 12 Jul 2025 11:40 AM (IST)

    गोवा सरकार पिटबुल और रॉटवीलर जैसे खतरनाक कुत्तों की नस्लों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक लाने जा रही है। कैबिनेट ने खरीद बिक्री और प्रजनन पर रोक लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। विधेयक मानसून सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा। कानून का उल्लंघन करने वालों को जेल जुर्माना और सामुदायिक सेवा का सामना करना पड़ सकता है।

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    गोवा में पिटबुल और रॉटवीलर बैन (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आए दिन ऐसे केस सुनने को मिल जाते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति पर पालतू या आवारा कुत्ते ने हमला किया या फिर किसी की कुत्ते के काटने की वजह से जान चली गई हो। इसी को ध्यान में रखते हुए गोवा सरकार ने नया कानून लाने की योजना बनाई है।

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    गोवा कैबिनेट ने एक विधेयक को मंजूरी दी है, जिसमें पिटबुल और रॉटवीलर समेत कई खूंखार कुत्तों की नस्लों की खरीद, बिक्री के साथ ही उसके प्रजनन पर भी प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

    कब विधानसभा में पेश होगा विधेयक?

    विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद इसे 21 जुलाई से 8 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र के दौरान इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। बता दें, फरवरी में राज्य में कुत्तों का आतंक बढ़ गया था जिसके बाद लोगों की मांग को देखते हुए सरकार ने इस विधेयक को मंजूरी दी है।

    कुछ समय पहले आक्रामक कुत्तों की नस्लों से जुड़ी घटनाओं के बाद राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घोषणा की थी कि कैबिनेट ने प्रदेश में रॉटविलर और पिटबुल कुत्तों की नस्लों पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दे दी है।

    मुख्यमंत्री ने कहा था कि गोवा सरकार पशु प्रजनन और घरेलू विनियमन एवं क्षतिपूर्ति अध्यादेश 2024 में एक संशोधन लाएगी, जिसमें राज्य भर में इन दो नस्लों के कुत्तों की बिक्री, खरीद और प्रजनन पर प्रतिबंध शामिल होगा।

    कानून नहीं मानने वालों पर लगेगा जुर्माना

    सरकार ने बताया है कि प्रस्तावित कानून के तहत अगर कोई भी कानून पारित होने के बाद खतरनाक जानवरों को रखता है या उनका प्रजनन करता है तो उसे तीन महीने तक की जेल, 50 हजार रुपये का जुर्मान और अनिवार्य सामुदयिक सेवा का सामना करना पड़ सकता है।

    बता दें, राज्य सरकार के पास कुछ नस्लों को खूंखार घोषित करने का अधिकार होगा। ऐसा करने से पहले वे जनता को 15 दिनों का नोटिस देंगे और आपत्तियां या सुझाव मांगेंगे। जनता के सुझावों पर विचार करने के बाद प्रतिबंधित नस्लों की अंतिम सूची की घोषणा की जाएगी।

    कुत्ते के मालिकों को क्या करना होगा?

    एक बार किसी नस्ल को खूंखार घोषित कर दिया जाएगा, तो कानून उन जानवरों को गोवा में रखने, प्रजनन करने या लाने पर प्रतिबंध लगा देगी। अगर किसी के पास पहले से ही ऐसा जानवर है तो उसे 30 दिनों के भीतर अधिकारियों को सूचित करना होगा और 60 दिनों के भीतर उस जानवर की नसबंदी करवानी होगी।

    जानवर की नसबंदी के बाद एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अगर कोई इन नियमों का पालन करता हुआ नहीं पाया जाएगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसे सजा भी हो सकती है।

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