GATE 2022: सुप्रीम कोर्ट का गेट परीक्षा स्थगित करने से इनकार, कहा- अराजकता और अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न होने का खतरा
सुप्रीम कोर्ट ने पांच फरवरी को आयोजित होने वाले ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग एग्जाम (गेट) को स्थगित करने की मांग ठुकरा दी। कोविड की तीसरी लहर के मद्देनजर इस परीक्षा को स्थगित करने की मांग की गई थी।

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने पांच फरवरी को आयोजित होने वाले ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग एग्जाम (GATE 2022) को स्थगित करने की मांग ठुकरा दी। कोविड की तीसरी लहर के मद्देनजर इस परीक्षा को स्थगित करने की मांग की गई थी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि निर्धारित परीक्षा से 48 घंटे पहले गेट को स्थगित करने से अराजकता और अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न होगी और वे उन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, जिन्होंने इसके लिए दिन-रात तैयारी की है।
परीक्षा पर कोर्ट का हस्तक्षेप ठीक नहीं
तीन जजों की पीठ ने कहा कि यह शिक्षण नीति का मामला है कि कब परीक्षा होनी चाहिए और अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अदालत ने कहा कि नौ लाख छात्र यह परीक्षा देने वाले हैं और करीब 20,000 छात्रों ने इसे स्थगित करने के संबंध में आनलाइन याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं। पीठ ने कहा कि हम इस तरह परीक्षाओं को स्थगित करना शुरू नहीं कर सकते, अब हर चीज खुल रही है।
छात्र कर रहे थे परीक्षा स्थगित करने मांग
गौरतलब है कि पूरे देश में ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE 2022) की परीक्षा 5, 6, 12 और 13 फरवरी को आयोजित की जानी है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते देश भर के छात्र लंबे समय से इस परीक्षा को टालने की मांग कर रहे थे। कोविड-19 के कारण देश के कई राज्यों में स्कूल और कॉलेज बंद हैं तो कहीं प्रतिबंध लागू किए गए हैं। इन्हीं सब को लेकर छात्रों ने गेट परीक्षा को स्थगित करने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दी थी। कोविड-19 और छात्रों की मांग की वजह से अब तक कई सरकारी भर्ती की स्थगित की जा चुकी हैं। हालांकि, IIT खड्गपुर ने पहले ही साफ कर दिया था कि प्रतियोगी परीक्षा निश्चित वक्त पर ही आयोजित होगी।
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