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    भगोड़े विजय माल्या लोन डिफॉल्ट मामले में बैंकों को मिले 792 करोड़ रुपए- ED ने दी जानकारी

    विजय माल्या को दिए कर्ज के मामले में एसबीआइ के नेतृत्व वाले कर्जदाता कंसोर्टियम को 792.11 करोड़ रुपये मिल गए हैं। ईडी ने कहा मनी लांड्रिंग-रोधी कानून के तहत किंगफिशर एयरलाइंस के अटैच किए गए शेयरों के एक हिस्से की बिक्री के जरिये बैंकों को यह रकम मिली है।

    By Pooja SinghEdited By: Updated: Sat, 17 Jul 2021 02:58 AM (IST)
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    भगोड़े विजय माल्या लोन डिफॉल्ट मामले में बैंकों को मिले 792 करोड़ रुपये

    नई दिल्ली, प्रेट्र। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को दिए कर्ज के मामले में एसबीआइ के नेतृत्व वाले कर्जदाता कंसोर्टियम को 792.11 करोड़ रुपये मिल गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि मनी लांड्रिंग-रोधी कानून के तहत किंगफिशर एयरलाइंस के अटैच किए गए शेयरों के एक हिस्से की बिक्री के जरिये बैंकों को यह रकम मिली है।

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    ईडी के अनुसार इसके साथ ही देश के दो सबसे बड़े बैंक लोन घोटालों में फंसी कुल रकम का करीब 58 फीसद हिस्सा बैंकों और सरकार को वापस मिल चुका है।माल्या के अलावा दूसरा मामला पंजाब नेशनल बैंक का है, जिसे हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी ने 13,500 करोड़ रुपये से अधिक का चूना लगाया था। अटैच की गई संपत्तियों की ऐसी ही बिक्री के माध्यम से पिछले महीने भी माल्या मामले में बैंकों को 7,181 करोड़ रुपये से अधिक की रकम मिल चुकी है।

    मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस की सेवाएं जारी रखने के लिए SBI और दूसरे बैंकों से 9,990 रुपये का लोन लिया था। इसके बाद किंगफिशर की हालत बिगड़ने के बाद कंपनी डूब गई थी। ऐसे में माल्या यह पैसा बैंकों को नहीं लौटा सका था। इस दौरान उसने बैंकों से लोन के रूप में मिले पैसे का इस्तेमाल लग्जरी एयरक्राफ्ट और दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किया था। बता दें कि भगोड़ा कारोबारी माल्या अभी इंग्लैंड में है। भारत सरकार उसे प्रत्यावर्तन की कोशिश कर रही है।