महाराष्ट्र में जीएसटी धोखाधड़ी का आरोप, चार लोगों पर 22.06 करोड़ रुपये का मामला दर्ज
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में चार व्यक्तियों पर फर्जी जीएसटी-पंजीकृत कंपनियां बनाने और 22.06 करोड़ रुपये से अधिक का इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा ...और पढ़ें

जीएसटी धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में चार व्यक्तियों के खिलाफ फर्जी जीएसटी-पंजीकृत कंपनियां बनाने और 22.06 करोड़ रुपये से अधिक का इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) दावा करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने रविवार को बताया कि राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) विभाग के एक अधिकारी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर कल्याण पुलिस ने गुरुवार को डाइनामिक एंटरप्राइजेज के मालिक निखिल गायकवाड़, नूर मोहम्मद वसीम पिंजारी, नवनाथ सुखर्या घरात और सरफराज सहित कुछ अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया।
सरकार को दी झूठी जानकारी
एमएफसी पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा, ''इस वर्ष अप्रैल से अगस्त के बीच, आरोपियों ने एक कंपनी के लिए झूठे दस्तावेज तैयार किए और इस झूठी जानकारी को सरकार को प्रस्तुत कर जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया।'' अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने कथित तौर पर आठ फर्जी कंपनियां बनाई और 22.06 करोड़ रुपये का आईटीसी दावा करने में सफल रहे।
मामले में नहीं हुई कोई गिरफ्तारी
आरोपितों के खिलाफ संगठित अपराध (धारा 111), आपराधिक विश्वासघात (धारा 316), धोखाधड़ी (धारा 318), और संपत्ति की बेईमानी या धोखाधड़ी से हटाने या छिपाने (धारा 320) के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही महाराष्ट्र वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की संबंधित धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

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