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यौन उत्पीड़न मामले में तमिलनाडु के पूर्व DGP राजेश दास गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट से पहले मिली थी राहत

मामले के संबंध में एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि दास को शिकायत के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। दास को विल्लुपुरम की एक अदालत ने एक जूनियर महिला आईपीएस अधिकारी के यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी ठहराया था। उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई थी। हाल के एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से अस्थायी राहत दी थी।

By Jagran News Edited By: Siddharth Chaurasiya Published: Fri, 24 May 2024 02:44 PM (IST)Updated: Fri, 24 May 2024 02:44 PM (IST)
तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी राजेश दास को अतिक्रमण और धमकी देने के आरोप में शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया है।

पीटीआई, चेन्नई। तमिलनाडु के पूर्व विशेष पुलिस महानिदेशक राजेश दास को उनकी अलग रह रही पत्नी बीला वेंकटेशन की शिकायत के आधार पर अतिक्रमण और धमकी देने के आरोप में शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया। तमिलनाडु पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

सोमवार को अपनी शिकायत में वेंकटेशन ने आरोप लगाया कि दास और उनके सहयोगियों ने सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट करने के बाद 18 मई को शहर के बाहरी इलाके थाईयूर में उनके घर में घुसपैठ की थी। बीला वेंकटेशन राज्य में ऊर्जा सचिव के पद पर तैनात हैं।

मामले के संबंध में एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि दास को शिकायत के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। दास को विल्लुपुरम की एक अदालत ने एक जूनियर महिला आईपीएस अधिकारी के यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी ठहराया था। उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई थी। हाल के एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से अस्थायी राहत दी थी।


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