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    Prajwal Revanna case: 'मेरे परिवार का किया जा रहा फोन टैप...', पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने राज्य सरकार पर लगाया जासूसी का आरोप

    कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने सोमवार को राज्य सरकार पर जासूसी का आरोप लगाया। कुमारस्वामी ने कहा हमारे फोन टैप किए जा रहे हैं। मेरे आसपास के 40 लोगों के फोन टैप किए जा रहे हैं। एचडी रेवन्ना का फोन भी टैप किया जा रहा है। रेवन्ना कुमारस्वामी के भाई हैं जिन्हें अपहरण और यौन उत्पीड़न के मामलों में जमानत पर रिहा किया गया है।

    By Agency Edited By: Sonu Gupta Updated: Tue, 21 May 2024 12:27 AM (IST)
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    मेरे परिवार का किया जा रहा फोन टैप- पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी। फाइल फोटो।

    पीटीआई, बेंगलुरु। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने सोमवार को राज्य सरकार पर जासूसी का आरोप लगाया। कुमारस्वामी ने कहा, हमारे फोन टैप किए जा रहे हैं। मेरे आसपास के 40 लोगों के फोन टैप किए जा रहे हैं। एचडी रेवन्ना का फोन भी टैप किया जा रहा है। रेवन्ना कुमारस्वामी के भाई हैं जिन्हें अपहरण और यौन उत्पीड़न के मामलों में जमानत पर रिहा किया गया है।

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    उपमुख्यमंत्री ने आरोपों को बताया निराधार

    उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और गृह मंत्री डा. जी. परमेश्वर ने आरोप को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। कुमारस्वामी ने अपने भतीजे प्रज्वल रेवन्ना से देश वापस आने और जांच में सहयोग की अपील की। कुमारस्वामी ने यौन उत्पीड़न मामले के पीडि़तों से माफी भी मांगी। बताया जाता है कि यौन उत्पीड़न के मामले के सामने आने पर प्रज्ज्वल 27 अप्रैल को ही जर्मनी चले गए थे। एचडी रेवन्ना और प्रज्ज्वल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोप हैं।

    शिवकुमार के खिलाफ दर्ज किया जाना चाहिए मामला- कुमारस्वामी

    शिवकुमार पर यौन उत्पीड़न के वीडियो वाले हजारों पेन ड्राइव बांटने का सूत्रधार होने का आरोप लगाते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि शिवकुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। वहीं शिवकुमार ने कहा कि उनका पेन ड्राइव मामले से कोई लेना-देना नहीं है।

    एचडी रेवन्ना को मिली जमानत

    यौन उत्पीड़न मामले में एचडी रेवन्ना को जमानत यौन उत्पीड़न मामले में एक अदालत ने सोमवार को एचडी रेवन्ना को जमानत दे दी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के न्यायाधीश प्रीत जे. ने विशेष जांच दल की आपत्तियों को सुनने से इन्कार कर दिया और जमानत का आदेश दिया।

    कोर्ट ने इससे पहले रेवन्ना को अंतरिम जमानत दी थी। हासन जिले के होलेनरसीपुर टाउन पुलिस स्टेशन में रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल के खिलाफ घरेलू सहायिका के यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था।

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