सहकारी बैंक धोखाधड़ी मामले में अंडमान के पूर्व सांसद और दो अन्य गिरफ्तार, ईडी की हिरासत में भेजा
ईडी ने बुधवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पूर्व सांसद एवं कांग्रेस नेता कुलदीप राय शर्मा तथा दो अन्य को सहकारी बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया। केंद्र शासित प्रदेश में मनी लांड्रिंग निरोधक कानून के तहत ईडी द्वारा पहली बार इस तरह की गिरफ्तारियां की गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि 57 वर्षीय शर्मा एएनएससीबी के पूर्व अध्यक्ष हैं।

पीटीआई, नई दिल्ली। ईडी ने बुधवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पूर्व सांसद एवं कांग्रेस नेता कुलदीप राय शर्मा तथा दो अन्य को सहकारी बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया। केंद्र शासित प्रदेश में मनी लांड्रिंग निरोधक कानून के तहत ईडी द्वारा पहली बार इस तरह की गिरफ्तारियां की गई हैं।
अधिकारियों ने बताया कि 57 वर्षीय शर्मा अंडमान निकोबार राज्य सहकारी बैंक (एएनएससीबी) के पूर्व अध्यक्ष हैं। गिरफ्तार किये गए दो अन्य लोगों में बैंक के प्रबंध निदेशक के मुरुगन और बैंक के ऋण अधिकारी के कलैवानन शामिल हैं।
अधिकारियों ने बताया कि विशेष पीएमएलए कोर्ट ने उन लोगों को तीन से आठ दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है। यह जांच एएनएससीबी में कथित धोखाधड़ी से संबंधित है।
ईडी ने बताया कि उसकी जांच से पता चला कि बैंक की निर्धारित प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए विभिन्न फर्मों और मुखौटा कंपनियों के नाम पर 100 से अधिक खातों के माध्यम से ऋण स्वीकृत किए गए थे और धोखाधड़ी में शामिल राशि 500 करोड़ रुपये से अधिक है।
अब तक एकत्र किए गए साक्ष्यों से यह भी पता चलता है कि 230 करोड़ रुपये की ऋण राशि धोखाधड़ी से विशेष रूप से कुलदीप राय शर्मा और उनके सहयोगियों के लाभ के लिए ली गई थी।
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