जब फ्लाइट में देरी हो या कैंसिल हो जाए, तो क्या करें? आपके हर सवाल का जवाब
फ्लाइट में देरी या रद्द होना यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। ऐसी स्थिति में अपने अधिकारों को जानना ज़रूरी है। देरी होने पर एयरलाइन से कारण ...और पढ़ें

फ्लाइट कैंसिल होने पर एयरपोर्ट पर इंतजार करते यात्री। (पीटीआई)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देशभर में फ्लाइट में हो रही दिक्कतों की वजह से यात्राओं पर असर पड़ रहा है। यात्रियों को एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। बावजूद इसके फ्लाइट कैंसिल होने के कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
ऐसे में DGCA के नियमों के अनुसार 'एयरलाइन पॉलिसी' और आपके असली कानूनी अधिकारों के बीच फर्क समझना बहुत जरूरी है। 2019 के पैसेंजर चार्टर और 2025 के मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के बयानों के आधार पर यहां बताया गया है कि इस अफरा-तफरी में फंसे यात्रियों को क्या जानना चाहिए।
सवाल- अगर मैं एयरपोर्ट पर हूं और मेरी फ्लाइट लेट है तो मुझे क्या मिलेगा?
जवाब- अगर आपने समय से चेक-इन कर लिया है तो आपके अधिकार आपकी फ्लाइट की टाइमिंग और दूरी पर निर्भर करते हैं।
- अगर आपकी फ्लाइट की टाइमिंग 2.5 घंटे से कम है,
- अगर आपकी फ्लाइट की टाइमिंग 2.5 से 5 घंटे के बीच है,
- अगर आपकी फ्लाइट की टाइमिंग 5 घंटे से अधिक है,
- तो आपको फ्री खाना और रिफ्रेशमेंट मिलेगा।
- अगर देरी 6 घंटे से ज्यादा होती है, तो एयरलाइन को आपको एक विकल्प देना होगा,
- 6 घंटे के अंदर कोई दूसरी फ्लाइट या टिकट का पूरा रिफंड।
सवाल- अगर मैं रात भर फंस जांऊ तो क्या मुझे कमरा मिलेगा?
जवाब- यह थोड़ा मुश्किल है। नियम इस बात पर निर्भर करते हैं कि फ्लाइट किस वजह से लेट हुई है।
सामान्य नियम: अगर देरी रात भर या 24 घंटे से ज्यादा होती है तो एयरलाइंस को मुफ्त होटल में रहने की जगह (ट्रांसफर के साथ) देनी होगी।
नियमों में एक अपवाद है कि अगर देरी उनके कंट्रोल से बाहर की असाधारण परिस्थितियों के कारण होती है, तो एयरलाइंस होटल या मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं हैं। इन वजहों में कोहरा, मौसम की स्थिति, सुरक्षा जोखिम, प्राकृतिक आपदाए शामिल हैं। वहीं क्रू की कमी, रोस्टरिंग की समस्याएं और प्रशासनिक विफलताएं की स्थिति में मुफ्त होटल उपलब्ध कराना होगा।
ऐसे में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए?
अगर कोई एयरलाइन मौसम या कोहरे का हवाला देकर आपको होटल देने से मना करती है, तो वे मौजूदा भारतीय नियमों के अनुसार कानूनी तौर पर सही हैं। हालांकि, अगर वे मानते हैं कि देरी ऑपरेशनल कारणों, जैसे- पायलट की कमी के कारण हुई है, तो आपको CAR सेक्शन 3, सीरीज M, पार्ट IV के अनुसार अनिवार्य होटल ठहरने की मांग करनी चाहिए।
सवाल- मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई। क्या मैं 5,000 - 10,000 रुपए का मुआवजा क्लेम कर सकता हूं?
जवाब- अगर एयरलाइन आपको तय यात्रा की तय तारीख से कम से कम दो हफ्ते पहले कैंसलेशन के बारे में सूचित करने में विफल रहती है, तो आप कानूनी तौर पर वित्तीय मुआवजे के हकदार हैं। अगर आपको समय पर सूचित नहीं किया जाता है, या अगर आप उसी टिकट पर बुक की गई कनेक्टिंग फ्लाइट छूट जाते हैं, तो एयरलाइन को पूरे रिफंड के अलावा मुआवजा भी देना होगा।
मुआवजे की रकम आपकी फ्लाइट की टाइमिंग पर निर्भर करती है।
- 1 घंटे तक की फ्लाइट 5,000 (या बेसिक किराया + फ्यूल चार्ज, जो भी कम हो)।
- 1 से 2 घंटे की फ्लाइट्स के लिए 7,500 (या बेसिक किराया + फ्यूल चार्ज, जो भी कम हो)।
- 2 घंटे से ज्यादा की फ्लाइट्स के लिए 10,000 (या बेसिक किराया + फ्यूल चार्ज, जो भी कम हो)।
सवाल- क्या मैं बस अपने पैसे वापस लेकर दूसरी एयरलाइन में बुक कर सकता हूं?
जवाब- हां। अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है या 6 घंटे से ज्यादा लेट हो जाती है, तो आपको एयरलाइन द्वारा दी गई दूसरी फ्लाइट को मना करने और पूरा रिफंड मांगने का अधिकार है।
रिफंड का टाइमलाइन
- कैश/बैंक ट्रांसफर: तुरंत।
- क्रेडिट कार्ड: 7 दिनों के अंदर।
- ट्रैवल एजेंट: आपको उनसे क्लेम करना होगा।
सवाल- बैगेज की जिम्मेदारी कौन लेगा?
जवाब- अगर आपका चेक किया हुआ बैगेज खो जाता है, लेट हो जाता है, या खराब हो जाता है, ऐसी स्थिति में...
- डोमेस्टिक फ्लाइट्स में यह जिम्मेदारी प्रति यात्री 20,000 रुपए तक सीमित है।
- इंटरनेशनल फ्लाइट्स में यह जिम्मेदारी प्रति यात्री 1,131 SDR (लगभग ₹1.2 लाख) तक सीमित है।
सवाल- मैं किससे शिकायत करूं?
जवाब- अगर एयरलाइन आपका क्लेम रिजेक्ट कर देती है (जैसे, मौसम को दोष देना जबकि असल में क्रू की कमी थी), तो औपचारिक शिकायत दर्ज करें:
- AirSewa ऐप/पोर्टल: www.airsewa.gov.in
- DGCA नोडल ऑफिसर बड़े एयरपोर्ट्स पर उपलब्ध हैं।
इसे भी पढ़ें: इंडिगो मामले में सरकार ने दिए हाई-लेवल जांच के आदेश, तय होगी जवाबदेही; कार्रवाई की तैयारी

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।