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    FCRA License: थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का FCRA लाइसेंस हुआ सस्पेंड, केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश

    By AgencyEdited By: Babli Kumari
    Updated: Wed, 01 Mar 2023 03:54 PM (IST)

    Centre for Policy Research केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए सीपीआर का एफसीआरए लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। उस पर टैक्स चोरी का आरोप है। अधिकारियों ने बताया कि कानूनों के उल्लंघन के आरोप में सीपीआर का एफसीआरए लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।

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    थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का एफसीआरए लाइसेंस हुआ सस्पेंड (प्रतीकात्मक फोटो)

    नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए ‘पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक’ सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (CPR) का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) लाइसेंस निलंबित कर दिया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। पिछले साल सितंबर में सीपीआर और ऑक्सफैम इंडिया पर इनकम टैक्स सर्वे के बाद लाइसेंस की जांच चल रही थी।

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    सीपीआर और ऑक्सफैम इंडिया जांच के घेरे में

    पिछले साल सितंबर में आयकर विभाग के सर्वेक्षण अभियान के बाद सीपीआर और ऑक्सफैम इंडिया जांच के घेरे में था। अधिकारियों ने बताया कि कानूनों के उल्लंघन के आरोप में सीपीआर का एफसीआरए लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।

    ऑक्सफैम का एफसीआरए लाइसेंस पिछले साल जनवरी में निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद गैर सरकारी संगठन ने गृह मंत्रालय में एक पुनर्विचार याचिका दायर की थी।

    नहीं हो पाएगी अब विदेशी फंडिंग

    विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के तहत दिए गए लाइसेंस के निलंबन के साथ, सीपीआर विदेश से कोई धन प्राप्त नहीं कर पाएगा।

    सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने एफसीआरए नियमों का पालन नहीं करने का हवाला देते हुए सीपीआर का लाइसेंस निलंबित कर दिया।

    6,000 से अधिक NGO जिनके लाइसेंस वापस लिए गए 

    एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अनुसार, कई गैर सरकारी संगठनों के समीक्षा और नवीनीकरण आवेदन अभी भी प्रक्रिया में हैं और पिछले छह महीनों में कई लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं या समाप्त हो गए हैं। इस साल की शुरुआत में, 6,000 से अधिक एनजीओ जिनके लाइसेंस वापस ले लिए गए थे, उन्होंने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने उनकी दलीलों को खारिज कर दिया है।

    एनजीओ को गृह मंत्रालय के साथ होना चाहिए पंजीकृत 

    विदेशी अनुदान प्राप्त करने के लिए, एनजीओ को गृह मंत्रालय के साथ पंजीकृत होना चाहिए, जो हर पांच साल में नवीनीकृत होने के लिए एक अद्वितीय एफसीआरए पंजीकरण संख्या प्रदान करता है। एमएचए ने पिछले साल सितंबर में सभी गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के एफसीआरए पंजीकरण की वैधता को 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया था।

    एफसीआरए पंजीकरण हर पांच साल में नवीनीकृत किए जाते हैं और बड़ी संख्या में एनजीओ अक्टूबर 2021 में नवीनीकरण के पात्र बन गए। सितंबर 2020 में नए एफसीआरए कानून के पारित होने के बाद, गृह मंत्रालय ने समय सीमा को कई बार बढ़ाया है। नवीनतम समय सीमा मार्च 31, 2023 है।