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    Kerala: कलयुगी पिता ने रिश्ते को किया शर्मसार, सौतेली बेटी से दुष्कर्म; अब कोर्ट ने सुनाई 141 साल की सजा

    By Agency Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 30 Nov 2024 10:34 PM (IST)

    केरल में नाबालिग सौतेली बेटी से कई वर्षों तक दुष्कर्म करने वाले पिता को दोषी ठहराया गया है। कोर्ट ने उसे 141 साल की कुल अवधि की सजा सुनाई है। मलप्पुरम जिले के मंजेरी शहर के त्वरित विशेष कोर्ट के न्यायाधीश अशरफ एएम ने पॉक्सो अधिनियम भारतीय दंड संहिता और किशोर न्याय अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी को 141 साल की कुल अवधि की सजा सुनाई।

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    कलयुगी पिता ने रिश्ते को किया शर्मसार, सौतेली बेटी से दुष्कर्म

     पीटीआई, मलप्पुरम। केरल में नाबालिग सौतेली बेटी से कई वर्षों तक दुष्कर्म करने वाले पिता को दोषी ठहराया गया है। कोर्ट ने उसे 141 साल की कुल अवधि की सजा सुनाई है। मलप्पुरम जिले के मंजेरी शहर के त्वरित विशेष कोर्ट के न्यायाधीश अशरफ एएम ने पॉक्सो अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और किशोर न्याय अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी को 141 साल की कुल अवधि की सजा सुनाई।

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    कोर्ट के 29 नवंबर के आदेश के अनुसार, दोषी को कुल 40 वर्ष जेल की सजा काटनी होगी क्योंकि यह उसे सुनाई सबसे अधिक अवधि की सजा है। इसमें कहा गया कि विभिन्न प्रविधानों के तहत दी गई अलग-अलग सजाएं एक साथ चलेंगी।

    कोर्ट ने दोषी पर 7.85 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसके साथ ही पीड़िता को मुआवजा दिए जाने का भी आदेश दिया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोषी और पीड़िता तमिलनाडु के मूल निवासी हैं। सौतेला पिता 2017 से पीड़िता का यौन शोषण कर रहा था। अधिकारी के अनुसार, बच्चे ने अंततः अपनी मां को सूचित किया, जिसने एक दोस्त से सलाह लेने के बाद पुलिस को बुलाया।

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