FASTag की KYV को लेकर आपके मन में भी हैं कई सवाल, NHAI ने दूर किया कंफ्यूजन
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने फास्टैग ग्राहकों के लिए 'अपना वाहन जानो' (केवाईवी) प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब केवाईवी का पालन न करने पर फास्टैग सेवाएं बंद नहीं होंगी, और ग्राहकों को प्रक्रिया पूरी करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। नई गाइडलाइंस के अनुसार, कार की साइड फोटो की आवश्यकता नहीं है, केवल नंबर प्लेट और फास्टैग की फोटो ही काफी है। ग्राहक हेल्पलाइन नंबर 1033 पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

केवाईवी का पालन न करने पर फास्टैग बंद नहीं
जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। फास्टैग ग्राहकों की सुविधा के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने वाहन सत्यापन यानी 'अपना वाहन जानो' (केवाईवी) की प्रक्रिया को आसान बनाया है।
एनएचएआइ की सहायक कंपनी भारतीय हाईवे प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (आइएचएमसीएल) की ओर से जारी संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, केवाईवी का पालन नहीं करने वाले वाहनों की फास्टैग सेवाएं बंद नहीं की जाएंगी और ग्राहकों को केवाईवी प्रक्रिया पूरी करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाएगा।
केवाईवी न करने पर फास्टैग नहीं होगा बंद
नए दिशा-निर्देशों के तहत केवाईवी के लिए कार, जीप या वैन की साइड तस्वीरें अब आवश्यक नहीं होंगी। केवल नंबर प्लेट और फास्टैग दिखने वाली सामने की तस्वीर ही अपलोड करने की आवश्यकता होगी।
इसके अतिरिक्त, जब उपयोगकर्ता वाहन नंबर, चेसिस नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करेगा, तो स्वचालित रूप से वाहन पोर्टल से पंजीकरण विवरण प्राप्त करने की व्यवस्था की जाएगी। यदि एक ही मोबाइल नंबर पर कई वाहन पंजीकृत हैं तो उपयोगकर्ता उस वाहन का चयन कर सकेगा जिसके लिए वह केवाईवी प्रक्रिया पूरी करना चाहता है।
हेल्पलाइन नंबर 1033 पर दर्ज करा सकते हैं शिकायत
सेवाएं निरंतर बनाए रखने के लिए केवाईवी नीति से पहले जारी किए गए फास्टैग भी सक्रिय रहेंगे। हालांकि, ढीले टैग या दुरुपयोग की शिकायत पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। फास्टैग जारी करने वाले बैंक उपयोगकर्ताओं को केवाईवी प्रक्रिया पूरी करने के लिए मोबाइल पर लगातार संदेश भेजेंगे।
दस्तावेज अपलोड करने में कठिनाई पर फास्टैग जारी करने वाला बैंक ग्राहक से संपर्क कर केवाईवी प्रक्रिया पूरी करने में मदद करेगा। ग्राहक केवाईवी से जुड़े मुद्दों पर अपने बैंक के साथ एनएचएआइ के हेल्पलाइन नंबर 1033 पर भी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

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