Excise policy case: सुप्रीम कोर्ट ने BRS नेता के कविता की जमानत याचिका पर CBI और ED से मांगा जवाब
Excise policy case सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई से जवाब मांगा है। कविता को इससे पहले दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को खत्म करने से जुड़े मामलों में दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत ने कविता के पांच महीने जेल में बिताने के बाद हस्तक्षेप किया है।
पीटीआई, नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में जमानत के लिए बीआरएस नेता के कविता की याचिकाओं पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा।
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने इन मामलों में कविता को जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाओं पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त के लिए निर्धारित की है।
HC ने जुलाई में कविता की जमानत याचिका की थी खारिज
उच्च न्यायालय ने एक जुलाई को दोनों मामलों में कविता की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि वह प्रथम दृष्टया अब रद्द कर दी गई दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित आपराधिक साजिश में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक थी। यह मामला नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है।
ED ने 15 मार्च को किया था के कविता को गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 15 मार्च को हैदराबाद में बंजारा हिल्स स्थित आवास से कविता (46) को गिरफ्तार किया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। कविता ने आरोपों से इनकार किया है।
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