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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 07, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

EWS: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस नेता उदित राज ने जताई नाराजगी, 'जातिवादी मानसिकता' ठहराया

By Jagran NewsEdited By: Dhyanendra Singh Chauhan
Published: Mon, 07 Nov 2022 01:44 PM (IST)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मिलने वाले EWS कोटे पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम फैसला ...और पढ़ें

उदित राज ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जातीविदी टिप्पणी
उदित राज ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जातीविदी टिप्पणी

नई दिल्ली, एएनआइ। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस नेता उदित राज ने नाराजगी जताई है। कांग्रेस नेता ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देने की बात भी कही है।

समाचार एजेंसी एएनआइ से बात करते हुए कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, 'ईडब्ल्यूएस आरक्षण का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट की उच्च जाति (Upper Caste) की मानसिकता को चुनौती देता हूं। जब एससी/एसटी/ओबीसी के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा का विस्तार करने की बात आई, तो उन्होंने इंद्रा साहनी फैसले की 50 प्रतिशत सीमा का हवाला दिया। आज वे संविधान का हवाला दिया कि नहीं इसकी कोई सीमा नहीं है।'  

इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट कर भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है। अब भी कोई शक है!

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कोर्ट ने 10 प्रतिशत आरक्षण को वैध करार दिया

बता दें कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मिलने वाले EWS कोटे पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम फैसला सुनाया है। प्रमुख न्यायाधीश यूयू ललित की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने EWS आरक्षण के संवैधानिक वैद्यता पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस 10 प्रतिशत आरक्षण को वैध करार दिया है।

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जस्टिस यूयू ललित और रविंद्र भट फैसले से असहमत

पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक बेंच में जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस. रविंद्र भट ही ऐसे थे, जिन्होंने इस कोटे को गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि यह कानून भेदभाव से पूर्ण है और संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।