Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आंध्र प्रदेश के स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम अनिवार्य नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अगले हफ्ते सुनवाई के दिए आदेश

    आंध्र प्रदेश के स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम अनिवार्य होगी या नहीं इस संदर्भ में हाई कोर्ट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार झटका दिया था।

    By Pooja SinghEdited By: Updated: Tue, 06 Oct 2020 03:22 PM (IST)
    आंध्र प्रदेश के स्कूलों में अग्रेजी मीडियम नहीं होगा अनिवार्य।

    हैदराबाद, एएनआइ। आंध्र प्रदेश में पहली से छठी तक की कक्षाओं में अग्रेजी मीडियम अनिवार्य को लेकर अगले हफ्ते सुनवाई करने का एलान किया है। वहीं राज्य के सभी सरकार स्कूलों में अग्रेजी मीडियम अनिवार्य करने करने के फैसले निरस्त कर दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार झटका देते हुए अप्रैल में प्रदेश की जगनमोहन रेड्डी सरकार के उस आदेश को रद कर दिया था, जिसमें उन्होंने 1-6 कक्षा तक सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में अनिवार्य रूप से तब्दील करने को कहा गया था।

    बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली से छठी कक्षा तक शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी करने के लिए राज्य सरकार की याचिका पर पहले भी नोटिस जारी किया था। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति केएम जोसफ ने इस याचिका पर श्रीनिवास गुंतिपल्ली से जवाब मांगा था।

    आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने गुंतिपल्ली की याचिका पर सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में इस योजना के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। इसमें शिक्षा का माध्यम तेलगु है। इस साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षा का माध्यम तेलुगू से बदलकर अंग्रेजी करने का आदेश कर दिए थे।

    राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन ने कहा था कि ज्यादातर अभिभावक चाहते हैं कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो। यह प्रगतिशील और भविष्य के लिहाज से एक उचित कदम है। गुंतिपल्ली को दो हफ्ते में इसका जवाब देना देने के लिए कहा गया था। याचिका पर सुनवाई की तारीख 25 सितंबर तय की गई थी।