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    प्रवर्तन निदेशालय ने भारत, यूएई, ब्रिटेन में नीरव मोदी की 329 करोड़ की संपत्तियां जब्त की

    By Krishna Bihari SinghEdited By:
    Updated: Thu, 09 Jul 2020 02:35 AM (IST)

    प्रवर्तन निदेशालय ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी (Nirava Modi) की मुंबई राजस्थान संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन में 329.66 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं।

    प्रवर्तन निदेशालय ने भारत, यूएई, ब्रिटेन में नीरव मोदी की 329 करोड़ की संपत्तियां जब्त की

    नई दिल्ली, आईएएनएस। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बताया है कि उसने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी (Nirava Modi) की मुंबई, राजस्थान, संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates, UAE) और ब्रिटेन में 329.66 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं। ईडी (Enforcement Directorate, ED) के मुताबिक, उक्‍त जब्‍ति‍यां चल-अचल संपत्तियां फ्यूगिटिव इकॉनॉमिक अफेंडर्स एक्ट 2018 (Fugitive Economic Offenders Act 2018, FEOA) के तहत की गई हैं।

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    समाचार एजेंसी आइएएनएस की रिपोर्ट में कहा गया है कि नीरव मोदी की जब्‍त की गई संपत्तियों में दक्षिण मुंबई के वर्ली में स्थित प्रसिद्ध इमारत समुद्र महल में चार फ्लैट, अलीबाग में एक सीसाइड फार्महाउस और जमीन, जैसलमेर में एक पवन चक्की, लंदन में एक फ्लैट और यूएई में कुछ फ्लैट और बैंक डिपॉजिट शामिल हैं। ईडी ने मुंबई में एफईओए विशेष अदालत (FEOA special court) में 10 जुलाई 2018 को नीरव मोदी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग की थी।

    यही नहीं ईडी ने अदालत से 1,396 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां जब्त करने की इजाजत भी मांगी थी। अदालत ने नीरव मोदी को पांच दिसंबर 2019 को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया था। इसके बाद अदालत ने बीते आठ जून को ईडी से नीरव और उसकी कंपनियों से संबंधित संपत्तियां जब्त करने के निर्देश जारी किए थे। यह आदेश उन संपत्तियों को लेकर थे जो पंजाब नेशनल बैंक के नेतृत्व वाले कंसोर्शियम के यहां गिरवी नहीं रखी गई हों।

    विशेष अदालत ने बैंकों के कंसोर्टियम से यह भी कहा था कि वह गिरवी और सुरक्षित संपत्तियों पर दावा करने के विशेष लिए पीएमएलए कोर्ट का रुख करें जिन्‍हें प्रवर्तन निदेशालय ने जब्त कर रखी है। मालूम हो कि नीरव की जब्त 1,000 करोड़ रुपए की संपत्तियां बंधक हैं। बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि नीरव मोदी की पेंटिंगों की बिक्री से आए 45 करोड़ रुपये को अगले आदेश तक फिक्स्ड डिपॉजिट के तौर पर सुरक्षित रखा जाए। 

    लगभग 14 हजार करोड़ रुपये के पीएनबी घोटाले का आरोपित नीरव मोदी लंदन की जेल में बंद है और उसके प्रत्यर्पण की कार्रवाई चल रही है। केंद्र सरकार 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून लाई थी जिसमें भगोड़े अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान है। जब्त करने का आदेश निकलने के 90 दिन बाद इन संपत्तियों को नीलाम किया जा सकता है। इसके पहले प्रवर्तन निदेशालय मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून के तहत नीरव मोदी की 2,348 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुका है।

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