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    Electoral Bond: SBI के 29 शाखाओं के जरिए होगी चुनावी बॉन्ड की बिक्री, वित्त मंत्रालय ने जारी किए निर्देश

    By Jagran NewsEdited By: Devshanker Chovdhary
    Updated: Sat, 04 Nov 2023 09:50 PM (IST)

    अगले हफ्ते पांच राज्यों में शुरू हो रहे विधान सभा चुनावों से ठीक पहले केंद्र सरकार ने शनिवार (04 नवंबर 2023) को चुनावी बॉन्ड्स के 29वें चरण की बिक्री भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के 29 शाखाओं के जरिए कराने की इजाजत दे दी है।

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    चुनावी बॉन्ड्स के 29वें चरण की बिक्री एसबीआई के 29 शाखाओं के जरिए की जाएगी। (फाइल फोटो)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। अगले हफ्ते पांच राज्यों में शुरू हो रहे विधान सभा चुनावों से ठीक पहले केंद्र सरकार ने शनिवार (04 नवंबर, 2023) को चुनावी बॉन्ड्स के 29वें चरण की बिक्री भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के 29 शाखाओं के जरिए कराने की इजाजत दे दी है।

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    कब से कब तक होगी चुनावी बॉन्ड की बिक्री?

    वित्त मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि एसबीआई 06 नवंबर से 20 नवंबर, 2023 के बीच अपने 29 अधिकृत शाखाओं के जरिए चुनावी बॉन्ड्स को निर्गमित करने या इन्हें भुनाने की सुविधा देगा। यह भी बताया गया है कि निर्गम होने के बाद चुनावी बॉन्ड्स 15 दिनों के लिए वैध होंगे और इनकी अवधि समाप्त होने के बाद अगर कोई राजनीतिक दल इसे बैंक से भुनाने की कोशिश करता है तो उसका कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

    साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि राजनीतिक दल जिस दिन वैध चुनावी बॉन्ड्स को जमा कराएंगे उसका भुगतान उसी दिन उस पार्टी के बैंक खाते में कर दिया जाएगा।

    सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड का मामला

    चुनावी बॉन्ड्स का मामला अभी काफी गर्म है और इसको लेकर एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। माना जा रहा है कि सरकार की तरफ से उक्त कदम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम राज्यों में होने वाले चुनावों के मद्देनजर उठाया गया है ताकि राजनीतिक दलों के लिए चुनावी बॉन्ड्स के जरिए पैसा जुटाने का काम आसान हो सके।

    मौजूदा प्रक्रिया को लेकर कई सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी उठाये गये हैं। उक्त पांचों राज्यों में चुनाव 07 नवंबर से 30 नवंबर, 2023 तक होगी और 03 दिसंबर, 2023 को इसके परिणामों की घोषणा होनी है। चुनावी बॉन्ड्स की शुरुआत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चुनावी चंदे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए की गई है। हालांकि इसके कुछ प्रावधानों को लेकर अब सवाल उठ रहे थे।

    चुनावी बॉन्ड्स स्कीम 2018 में हुआ था लागू

    बहरहाल, वित्त मंत्रालय ने बताया है कि 02 जनवरी, 2018 को एक अधिसूचना जारी कर चुनावी बॉन्ड्स स्कीम 2018 को लागू किया गया था। इसके तहत कोई भी भारतीय नागरिक या भारत में स्थापित निकाय इनकी खरीद कर सकता है। व्यक्तिगत तौर पर या कुछ लोग सामूहिक तौर पर भी चुनावी बॉन्ड्स की खरीद कर सकते हैं।

    पंजीकृत राजनीतिक दल और पिछले आम चुनाव में कम से कम एक फीसद वोट प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड्स के जरिए चंदा पाने के योग्य माने गये हैं। इन्हें भुनाने का काम राजनीतिक दल सिर्फ अधिकृत बैंक के जरिए और अधिकृत बैंक खाते में ही कर सकते हैं।

    पहली बार चुनावी बॉन्ड्स बिक्री का का काम मार्च, 2018 में हुआ था। जो नई सूची दी गई है उसके मुताबिक बंगलुरू, लखनऊ, शिमला, देहरादूर, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, पटना, नई दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर, मुंबई स्थित एसबीआई के शाखाओं को चुनावी बॉन्ड्स जारी करने और इन्हें भुनाने के लिए नामित किया गया है।