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    दो स्थानों पर वोट देने के मामले रोकने के लिए SIR में होगी विशेष व्यवस्था, बंगाल में जांच करेगा चुनाव आयोग

    Updated: Sat, 27 Sep 2025 10:34 PM (IST)

    चुनाव आयोग बंगाल के प्रवासी श्रमिकों और दूसरे राज्यों में काम करने वालों के लिए विशेष व्यवस्था करने जा रहा है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के समय दिए जाने वाले फार्म में इस वर्ग को अपनी जानकारी देनी होगी। बिहार में एसआइआर के दौरान ऐसे कई मामले सामने आए थे जहां लोगों के पास दो जगहों के मतदाता पहचान पत्र थे।

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    बंगाल प्रवासी श्रमिकों के वोटिंग स्टेटस की जांच करेगा चुनाव आयोग (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल के प्रवासी श्रमिक व दूसरे राज्यों में काम करने वाले लोग अपने मूल निवास स्थान के साथ कार्य स्थान के भी तो मतदाता नहीं हैं, इसका पता लगाने के लिए चुनाव आयोग विशेष व्यवस्था करने जा रहा है।

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    बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के समय लोगों को जो फार्म दिया जाएगा, उसमें इस वर्ग को इसकी अनिवार्य रूप से जानकारी देनी होगी।

    SIR के समय आए थे कई मामले

    मालूम हो कि बिहार में एसआइआर के समय ऐसे ढेरों मामले सामने आए थे, जिसमें लोगों के अपने मूल निवास स्थान व वर्तमान कार्य स्थान दोनों जगहों के सचित्र मतदाता परिचय पत्र बने हुए थे। चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि कोई व्यक्ति दो जगहों पर वोट न दे पाए।

    इस वर्ग से हालांकि कोई अतिरिक्त दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। मालूम हो कि बंगाल के लाखों लोग विभिन्न राज्यों में काम करते हैं। इनमें बड़ी संख्या में मालदा व मुर्शिदाबाद जिलों के श्रमिक भी शामिल हैं।

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