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    चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर सहित तीन राज्यों के लिए जारी किया तबादला निर्देश, इन अधिकारियों का होगा ट्रांसफर

    जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के निकट होने का संकेत देते हुए चुनाव आयोग ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से अपने जिलों में तैनात अधिकारियों को स्थानांतरित करने के लिए कहा है। चुनाव वाले राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में चुनाव के संचालन से सीधे जुड़े अधिकारियों को उनके गृह जिलों या उन स्थानों पर तैनात नहीं किया जाता है जहां उन्होंने काफी लंबी अवधि तक अपनी सेवा दी है।

    By Jagran News Edited By: Jeet Kumar Updated: Thu, 01 Aug 2024 05:30 AM (IST)
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    चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर सहित तीन राज्यों के लिए जारी किया तबादला निर्देश

     पीटीआई, नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के निकट होने का संकेत देते हुए चुनाव आयोग ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से अपने जिलों में तैनात अधिकारियों को स्थानांतरित करने के लिए कहा है। इसे चुनाव से पहले की जाने वाली कवायद के रूप में देखा जा रहा है। आयोग एक सतत नीति का पालन कर रहा है।

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    आयोग ने इन जिलों के मुख्य सचिवों लिखा पत्र

    इसके तहत चुनाव वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव के संचालन से सीधे जुड़े अधिकारियों को उनके गृह जिलों या उन स्थानों पर तैनात नहीं किया जाता है, जहां उन्होंने काफी लंबी अवधि तक अपनी सेवा दी है। आयोग ने ये निर्देश महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के मुख्य सचिवों को भी जारी किए हैं।

    लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले अधिकारियों के तबादलों से संबंधित निर्देश जारी करना चुनाव पैनल के लिए सामान्य बात है। हाल ही में इसने जम्मू-कश्मीर और तीन राज्यों में मतदाता सूची को अद्यतन करने का आदेश दिया था।

    चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव को लिखा पत्र

    चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि आयोग की नीति है कि चुनाव वाले राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव के संचालन से सीधे जुड़े अधिकारियों को उनके गृह जिलों या उन स्थानों पर तैनात नहीं किया जाता है जहां वह एक लंबे समय से तैनात है।

    इसलिए चुनावों से सीधे जुड़े किसी भी अधिकारी को वर्तमान जिले (राजस्व जिले) में बने रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर वह अपने गृह जिले में तैनात है या उसने उसने पिछले चार वर्षों के दौरान उक्त जिले में तीन वर्ष वर्ष पूरे किए हैं तो उसे स्थानांतरित किया जाए।