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    मेदांता अस्पताल के सह-संस्थापक नरेश त्रेहान के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया केस

    By Arun Kumar SinghEdited By:
    Updated: Wed, 10 Jun 2020 09:31 PM (IST)

    ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत डॉ. नरेश त्रेहान और अन्य के खिलाफ यह मामला गुरुग्राम पुलिस द्वारा हाल ही में दर्ज एफआइआर के आधार पर दर्ज किया है।

    मेदांता अस्पताल के सह-संस्थापक नरेश त्रेहान के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया केस

    नई दिल्ली, एजेंसियां। गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल के लिए जमीन आवंटन में अनियमितता के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जाने-माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. नरेश त्रेहान और अन्य के खिलाफ मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया है। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत यह मामला गुरुग्राम पुलिस द्वारा हाल ही में दर्ज एफआइआर के आधार पर दर्ज किया है। गुरुग्राम पुलिस ने अस्पताल के सह-संस्थापक डॉ. त्रेहान समेत 16 लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है।

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    सदर पुलिस स्टेशन में पिछले हफ्ते दर्ज एफआइआर में आरोपित बनाए गए सभी लोगों को ईडी ने भी नामित किया है। गुरुग्राम के सेक्टर-38 में मेडिसिटी के लिए 53 एकड़ जमीन आवंटन में कथित अनियमितता के सिलसिले में गुरुग्राम की अतिरिक्त सत्र अदालत के निर्देश पर पुलिस ने एफआइआर दर्ज की थी।

    तब मेदांता के प्रवक्ता का कहना था, शिकायत ऐसे व्यक्ति ने दर्ज कराई है जो आरटीआइ एक्टिविस्ट होने का दावा करता है, लेकिन प्रेस की खबरों के मुताबिक उसके खिलाफ जबरन वसूली की एफआइआर दर्ज थी। इस शिकायत में सभी आरोप पूरी तरह गलत, आधारहीन और प्रेरित हैं।

    इस बारे में डॉ. नरेश त्रेहान ने कहा कि यह वही मामला है जिसे गुरुग्राम पुलिस ने ईडी दिल्ली को सौंपा है। शिकायतकर्ता रमन शर्मा एक जबरन वसूली करने वाला है। शिकायत कुछ और नहीं बल्कि उसके द्वारा उत्पीड़न की है। जबकि हम एक वैश्विक महामारी के बीच में हैं इस दौरान उसने इस शिकायत को दर्ज करने के लिए चुना है।