New Delhi: ED ने गुजरात के क्रिकेट सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी की 3.40 करोड़ रुपये की संपत्ति की कुर्क
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उन्होंने PMLA (मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम) मामले के संबंध में गुजरात के क्रिकेट सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी ...और पढ़ें

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उन्होंने PMLA (Prevention of Money Laundering Act) मामले के संबंध में गुजरात के क्रिकेट सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी की 3.40 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।
ED ने जयसिंघानी के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की है। बता दें कि ED का मामला 2015 में गुजरात के वडोदरा पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी पर आधारित है।
जयसिंघानी किक्रेट सट्टेबाजी में था शामिल
जांच के दौरान, यह पता चला कि जयसिंघानी क्रिकेट सट्टेबाजी की गतिविधियों में शामिल था और उसने सट्टेबाजी की गतिविधियों में लगी एक संस्था मारुति-अहमदाबाद से जुड़े व्यक्तियों की मदद से धोखाधड़ी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण राशि जमा की थी।
जयसिंघानी 2015 से ED के समन से बच रहे हैं और 2015 में विशेष PMLA कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किए जाने के बावजूद PMLA जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।
ED ने उन्हें 8 अप्रैल, 2023 को गिरफ्तार किया था और बाद में अहमदाबाद में PMLA कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
9 जून को ED ने जयसिंघानी के ज्ञात परिसरों में तलाशी ली थी। ED ने अब जयसिंघानी के नाम पर पंजीकृत 3.40 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति का पता लगाया है और उसे कुर्क किया है।
इसके अतिरिक्त, ED ने अहमदाबाद में एक विशेष PMLA अदालत के समक्ष 6 जून को आरोपी जयसिंघानी के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की।

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