DHFL के खिलाफ ईडी ने 186 करोड़ की संपत्तियां कीं अटैच, वाधवान बंधुओं पर 17 बैंकों को धोखा देने का आरोप
मनी लांड्रिंग निरोधक कानून के तहत दीवान हाउसिंग फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) और इसके प्रमोटरों के खिलाफ एक कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में लगभग 186 करोड़ रुपये की नई संपत्तियों को अटैच किया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने मंगलवार को बताया कि अटैच की गई संपत्तियों में मुंबई के बीस फ्लैटों समेत कुल 174 फ्लैट संपत्तियां शामिल हैं।

पीटीआई, नई दिल्ली। मनी लांड्रिंग निरोधक कानून के तहत दीवान हाउसिंग फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) और इसके प्रमोटरों के खिलाफ एक कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में लगभग 186 करोड़ रुपये की नई संपत्तियों को अटैच किया गया है।
इन संपत्तियों पर की गई कार्रवाई
केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने मंगलवार को बताया कि अटैच की गई संपत्तियों में मुंबई के बीस फ्लैटों समेत कुल 174 फ्लैट संपत्तियां शामिल हैं। इन संपत्तियों का कुल मूल्य 185.84 करोड़ रुपये है। एजेंसी के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पांच सितंबर को पीएमएलए के तहत एक आदेश जारी किया गया था।
इन बैंकों को दिया धोखा
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का यह मामला डीएचएफएल, इसके प्रमोटरों कपिल वाधवान और धीरज वाधवान और अन्य के खिलाफ सीबीआइ की एफआइआर से उत्पन्न होता है। इसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में 17 बैंकों के एक संघ को धोखा दिया।
ईडी के आरोप के अनुसार,डीएचएफएल के आंकड़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके बैंक ऋण फंडों को "साइफन आफ" और "गबन" करने में शामिल थे। 2017-18 के दौरान कपिल वाधवान और धीरज वाधवान ने डीएचएफएल के फंडों को प्राक्सी कंपनियों के माध्यम से धोखाधड़ी के व्यापार के लिए "डाइवर्ट" करने की साजिश की।
जांच एजेंसी ने कहा,"ये ट्रेड, जो ब्रोकरों के माध्यम से किए गए थे, सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध डीएचएफएल स्टाक के शेयर मूल्य और वाल्यूम को रिग करने के लिए पूर्व-व्यवस्थित थे।"
इस मामले में एजेंसी ने पहले 70.39 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की थीं और नवीनतम आदेश के साथ कुल अटैचमेंट 256.23 करोड़ रुपये हो गया है। ईडी ने अप्रैल में आरोपितों के खिलाफ मुंबई में विशेष पीएमएलए अदालत में चार्जशीट दायर की थी।
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