चेन्नई के सुराना ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ ED की बड़ी कार्रवाई, 124 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर 3986 करोड़ रुपये के मूल बकाये से जुड़े बैंक धोखाधड़ी के तीन मामलों के संबंध में यह कार्रवाई की गई। रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने इससे पहले इस सिलसिले में 124.95 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।

नई दिल्ली, पीटीआई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चेन्नई की सुराना ग्रुप ऑफ कंपनीज से जुड़ी संस्थाओं की 124 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति अटैच की है। यह कार्रवाई तीन बैंकों से कथित रूप से 3,986 करोड़ रुपये के बैंक फ्राड मामले में मनी लांड्रिंग से जुड़ी जांच में की गई। ईडी ने बयान में कहा कि मनी लांड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 78 अचल और 16 चल संपत्तियों को अटैच किया गया है।
Enforcement Directorate (ED) has provisionally attached 78 immovable properties and 16 movable properties worth Rs 124 crores in the possession of various persons and entities linked to the Chennai-based Surana Group of Companies under PMLA in connection with three cases of…
— ANI (@ANI) May 31, 2023
अब तक कुल 248.98 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क
एजेंसी मामले में पहले भी 124 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच कर चुकी और अब नये आदेश के साथ ही मामले में अब तक कुल 248.98 करोड़ रुपये की अटैचमेंट की जा चुकी है। मनी लांड्रिंग की जांच 2020 में आरोपित के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज तीन शिकायतों के बाद शुरू हुई। इसमें आरोप लगाया गया कि सुराना ग्रुप की तीन कंपनियों के साथ ही उसके प्रमोटर्स, निदेशक और अज्ञात लोगों ने गबन में लिप्त होकर, विश्वास का आपराधिक हनन कर, बहीखातों में धोखाधड़ी कर शेल कंपिनियों से बाहर पैसा भेजा।
व्यक्तिगत लाभ के लिए कंपनी के खातों से धन की हेराफेरी
सीबीआई की शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपितों ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कंपनी के खातों से धन की हेराफेरी की, जिसके कारण सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों को 3,986 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
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