Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सैन्य प्रशिक्षण के दौरान दिव्यांग हुए कैडेटों के लिए ECHS सुविधा, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिया आश्वासन

    By Agency Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 04 Sep 2025 11:45 PM (IST)

    अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ को बताया कि 29 अगस्त से सभी संबंधित कैडेटों को ईसीएचएस योजना में शामिल किया गया है और उनके लिए एकमुश्त सदस्यता शुल्क भी माफ कर दिया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता रेखा पल्ली को न्यायमित्र नियुक्त किया।

    Hero Image
    सैन्य प्रशिक्षण के दौरान दिव्यांग हुए कैडेटों के लिए ECHS सुविधा (सांकेतिक तस्वीर)

     पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि वह प्रशिक्षण के दौरान दिव्यांगता के कारण सैन्य संस्थानों से निकाले गए कैडेटों को 'पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना' (ईसीएचएस) के तहत चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगा।

    संबंधित कैडेटों को ईसीएचएस योजना में शामिल किया गया

    अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ को बताया कि 29 अगस्त से सभी संबंधित कैडेटों को ईसीएचएस योजना में शामिल किया गया है और उनके लिए एकमुश्त सदस्यता शुल्क भी माफ कर दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दलील पर गौर करते हुए शीर्ष अदालत ने केंद्र को निर्देश दिया कि पंजीकरण 15 सितंबर तक पूरा कर लिया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता रेखा पल्ली को न्यायमित्र नियुक्त किया।

    दिव्यांग 'आउटबोर्ड कैडेटों' का एकमुश्त सदस्यात शुल्क भी माफ कर दिया गया

    भाटी ने बताया कि दिव्यांग 'आउटबोर्ड कैडेटों' को ईसीएचएस के तहत चिकित्सा सुविधा दी जाएगी, जिसके लिए कोई सदस्यता शुल्क नहीं लिया जाएगा।

    कोर्ट ने मौद्रिक लाभ के मुद्दे पर 2017 से प्रभावी अनुग्रह राशि को बढ़ाने का आह्वान किया, विशेष रूप से मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा, न्यायालय ने 'आउटबोर्डेड' कैडेटों के लिए बीमा कवर बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।

    कैडेटों का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए

    पीठ ने कहा कि इन कैडेटों का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए और केंद्र को चिकित्सा पुनर्मूल्यांकन की योजना तैयार करनी चाहिए। भाटी ने बताया कि मृत्यु की स्थिति में 12.50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और परिजनों को 9,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं।

    comedy show banner
    comedy show banner