कानून के तहत देश में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध, केंद्र ने कहा- नशीली दवाओं से युक्त वेप्स के कोई मामले नहीं
वहीं, सरकार ने बुधवार को संसद को सूचित किया कि भारतीय कानून के तहत इलेक्ट्रॉनिकसिगरेट पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं और ई-सिगरेट और वेप उपकरणों में मादक प ...और पढ़ें

कानून के तहत देश में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध, केंद्र (सांकेतिक तस्वीर)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इन दिनों संसद में ई सिगरेट पर खूब हंगामा मच रहा है हालांकि देश में ई-सिगरेट पूरी तरह से बैन है। लेकिन भाजपा ने बुधवार को आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद लोकसभा में ई-सिगरेट पी रहे थे। जिसके बाद अब संसद में खूब हंगामा मच रहा है।
वहीं, सरकार ने बुधवार को संसद को सूचित किया कि भारतीय कानून के तहत इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं और ई-सिगरेट और वेप उपकरणों में मादक पदार्थों की बरामदगी से संबंधित किसी भी मामले की जांच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा नहीं की गई है।
राज्यसभा में लिखित जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम (PECA) 2019 के तहत इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन प्रतिबंधित है।
इस अधिनियम को लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की है, जो अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से इसे लागू करेंगे। विभिन्न राज्यों में जब्त किए गए वेप उपकरणों में मेथम्फेटामाइन और केटामाइन जैसे मादक पदार्थ पाए जाने की खबरों का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि एनसीबी ने ऐसे किसी मामले की जांच नहीं की है।
हवाई अड्डों, बंदरगाहों और कूरियर हबों पर स्क्रीनिंग को मजबूत करने के उपायों पर सरकार ने कहा कि राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) और सीमा शुल्क सहित एजेंसियां खुफिया जानकारी पर आधारित अभियानों, उन्नत यात्री सूचना प्रणाली (एपीआईएस) का उपयोग करके यात्रियों की प्रोफाइलिंग, जोखिम-आधारित निषेध और सामान और कंटेनर स्कैनिंग जैसी गैर-घुसपैठ निरीक्षण विधियों के माध्यम से निरंतर सतर्कता बनाए रखती हैं।
राय ने बताया कि तस्करी के नए तरीकों के बारे में फील्ड फॉर्मेशन को नियमित रूप से जागरूक किया जा रहा है, जबकि नशीले पदार्थों का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित विशेष के9 (कुत्ते) दस्ते को तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए हवाई अड्डों पर तैनात किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि नशीले पदार्थों का पता चलने और जब्त होने पर कानून के अनुसार गिरफ्तारी और अभियोजन सहित कार्रवाई की जाती है।
तृणमूल के कीर्ति आजाद लोकसभा में ई-सिगरेट पी रहे थे : भाजपा
भाजपा ने बुधवार को आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद लोकसभा में ई-सिगरेट पी रहे थे। इस मामले को पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सदन में उठाया था। इस संबंध में एक अज्ञात तृणमूल सांसद के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष लिखित शिकायत भी दर्ज कराई गई है।
बंगाल में भाजपा के सह-प्रभारी अमित मालवीय ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि सांसद अनुराग ठाकुर ने संसद के अंदर ई-सिगरेट पीने का मुद्दा उठाया था। ऐसा करने वाले तृणमूल सांसद कीर्ति आजाद ही हैं। उनके जैसे लोगों के लिए नियम और कानून का कोई मतलब नहीं है। जरा सोचिए, सदन में हथेली में ई-सिगरेट छिपाकर रखना कितनी बड़ी गुस्ताखी है।
उन्होंने एक वीडियो फुटेज भी पोस्ट किया, जिसमें कथित तौर पर आजाद लोकसभा के अंदर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा कि धूम्रपान करना गैरकानूनी नहीं है, लेकिन संसद में इसका इस्तेमाल करना गलत है। उन्होंने तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी से अपने सांसद के आचरण पर स्पष्टीकरण देने की मांग की।
भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों पर आजाद की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आजाद पर भाजपा के आरोपों के बारे में अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता हवाई अड्डे पर पत्रकारों से कहा कि जब तक मैं पूरा वीडियो फुटेज नहीं देख लेता, तब तक मैं किसी के आरोप के आधार पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता।

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