रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार DIG भुल्लर को SC से नहीं मिली राहत, घर से मिले थे करोड़ो कैश, गोल्ड और महंगी घड़ियां
भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार पंजाब पुलिस के निलंबित डीआइजी हरचरण सिंह भुल्लर को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी अंतरिम राहत याचिका ...और पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट ने भुल्लर की अंतरिम राहत याचिका खारिज की
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार निलंबित पंजाब पुलिस डीआइजी हरचरण सिंह भुल्लर को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा हाथ लगी। सुप्रीम कोर्ट ने भुल्लर की अंतरिम राहत मांगने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
कोर्ट का नकारात्मक रुख देखते हुए भुल्लर के वकील ने याचिका वापस ले ली। भुल्लर ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से अंतरिम रिहाई की राहत न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। शुक्रवार को भुल्लर की याचिका प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई पर लगी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने भुल्लर की अंतरिम राहत याचिका खारिज की
भुल्लर के वकील विक्रम चौधरी ने रिहाई की अंतरिम राहत ठुकराने वाले हाई कोर्ट के आदेश का विरोध करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने लंबी सुनवाई करने के बाद अंतरिम राहत देने से यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि मांगी गई अंतरिम राहत फाइनल राहत के समान है।
हाई कोर्ट ने आदेश में कोई कारण भी नही दिया। वकील ने कहा कि यह मामला व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सीबीआइ ने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया है। पंजाब राज्य ने सीबीआइ जांच की सहमति वापस ले ली है उसके बावजूद सीबीआइ पंजाब में घुसी।
हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका
राज्य द्वारा सीबीआइ जांच की सहमति वापस लेने का पश्चिम बंगाल का मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सीबीआइ की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि भुल्लर की नियमित जमानत खारिज हो चुकी है जिस पर वकील चौधरी का कहना था कि वह डिफाल्ट जमानत थी मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। लेकिन कोर्ट दलीलों से प्रभावित नहीं हुआ।
दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जैसे ही आदेश में लिखाया कि वह मामले में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं है और याचिका खारिज की जाती तो वकील चौधरी ने कोर्ट से याचिका वापस लेने की इजाजत मांगी।
घर से करोड़ो कैश, गोल्ड और घड़ियां बरामद हुई थी
कोर्ट ने उन्हें याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी लेकिन जब वकील ने कहा कि हाई कोर्ट को उनकी अंतरिम मांग पर विचार करने का आदेश दिया जाए तो पीठ ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि बेहतर हो कि आप हमारा हमारा मुंह न खुलवाएं और अपने लिए कोई टिप्पणी न आमंत्रित करें।
रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार पंजाब के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के आवास पर छापा मारने के दौरान सीबीआइ को करोड़ो रुपये की नकदी सोना महंगी घडि़यां आदि बरामद हुई थीं।

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