धर्मस्थल केस में सीएन चिन्नय्या को जमानत, झूठी गवाही के आरोप में हुआ था गिरफ्तार
धर्मस्थल में सामूहिक शव दफनाने की जानकारी देने वाले आरोपी सीएन चिन्नय्या को कोर्ट ने जमानत दे दी है। पूर्व सफाई कर्मचारी चिन्नय्या ने 1995 से 2014 के बीच कई महिलाओं और नाबालिगों के शव दफनाने का दावा किया था। एसआईटी जांच में गड़बड़ियां मिलने पर उसे झूठी गवाही के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने उसे सशर्त जमानत दी है।

मंगलुरु डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुई डिटेल्ड सुनवाई के बाद मिली जमानत
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। धर्मस्थल में गैर कानूनी तरीके से सामूहिक शव दफनाने की जानकारी देने वाले आरोपी सीएन चिन्नय्या को कोर्ट से जमानत मिल गई है। वह करीब 3 महीने से शिवमोग्गा जेल में बंद था। उसे आज मंगलुरु डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुई डिटेल्ड सुनवाई के बाद जमानत दे दी गई।
चिन्नय्या पूर्व सफाई कर्मचारी है। उसने दावा किया था कि 1995 और 2014 के बीच धर्मस्थल में दर्जनों महिलाओं और नाबालिगों की लाशें चुपके से दफना दी गईं। उसने आरोप लगाया था कि इसमें से कई के साथ यौन उत्पीड़न हुआ था।
अदालत से मिल गई जमानत
मामले के बाद काफी हंगामा मचा था और मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन हुआ था। लेकिन एसआईटी को उसके बयानों और सबूतों में कई गड़बड़ियां मिलीं। इसके बाद उसे 23 अगस्त को झूठी गवाही के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। एसआईटी ने पहले उसे अपनी कस्टडी में रखा।
बाद में उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब अदालत ने उसे सशर्त जमानत दे दी है। आदेश के मुताबिक, उसे 1 लाख रुपये का बॉन्ड भरना पड़ेगा और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ पूरा सहयोग करने और बुलाने पर पेश होना पड़ेगा।
चिन्नय्या को अपना मोबाइल नंबर, वॉट्सएप और ईमेल आईडी भी कोर्ट के साथ शेयर करना होगा और बिना पहले से मंजूरी के वह इलाका नहीं छोड़ सकता। चिन्नय्या को जुर्म के बारे में कोई भी पब्लिक बयान देने या मीडिया को इंटरव्यू देने से मना किया गया है। उसे हर दूसरे दिन लोकल पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना होगा।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।