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    डीजीसीए ने कंफर्म टिकट के बावजूद यात्रा से रोकने पर एयरलाइंस को चेताया, कहा- सिविल एविएशन रेगुलेशन का पालन करें विमानन कंपनियां

    By Amit SinghEdited By:
    Updated: Sat, 07 May 2022 04:46 AM (IST)

    डीजीसीए ने उन सभी एयरलाइंस को चेतावनी दी जो कंफर्म टिकट होने के बाद भी यात्रियों को विमान में बोर्डिग करने से रोक रही हैं। डीजीसीए ने कहा कि इसे गंभीरता से लिया जाएगा और नियमों के अनुसार अर्थ दंड लगाने के साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

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    डीजीसीए ने एयरलाइंस कंपनियों को चेताया (एएनआई)

    नई दिल्ली, एएनआइ: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने शुक्रवार को उन सभी एयरलाइंस को चेतावनी दी जो कंफर्म टिकट होने के बाद भी यात्रियों को विमान में बोर्डिग करने से रोक रही हैं। डीजीसीए ने कहा कि इसे गंभीरता से लिया जाएगा और नियमों के अनुसार अर्थ दंड लगाने के साथ ही दोषी एयरलाइन के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी शुरू की जाएगी।

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    एयरलाइंस को सीएआर का पालन करने के निर्देश

    डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस से कहा कि वे सिविल एविएशन रेगुलेशन (सीएआर) के प्रविधानों का पालन करें। निदेशालय ने कहा कि उसके संज्ञान में आया है कि कंफर्म टिकट होने और निर्धारित समय पर पहुंचने के बावजूद यात्रियों को विमान में चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। यह प्रथा यात्रियों के साथ बहुत ही अनुचित है और उड्डयन उद्योग का नाम खराब करती है।

    यात्रियों की सुविधा के लिए है सीएआर

    डीजीसीए ने कहा कि इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए उसने सीएआर की धारा तीन, श्रेणी एम, भाग चार जारी किए थे। इसके तहत यात्रा से रोकने, उड़ान रद होने और उड़ान में देरी होने पर संबंधित एयरलाइंस को यात्रियों को न्यूनतम मुआवजा और सुविधाएं मुहैया कराने का प्रविधान है। सभी एयरलाइंस को इसका पालन करना होगा। सिविल एविएशन रेगुलेशन एक यात्री को उस स्थिति में प्रदान किए जाने वाले न्यूनतम मुआवजे और सुविधाओं को निर्धारित करता है, जब उन्हें बोर्डिंग, रद्दीकरण या उड़ान में देरी से वंचित किया जाता है।

    सीएआर को सख्ती से लागू करने के निर्देश

    डीजीसीए ने कहा कि एयरलाइनों को एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है कि यदि यात्री ने समय पर सूचना दी है तो हवाईअड्डे पर यथाशीघ्र उपलब्ध अवसर पर सिविल एविएशन रेगुलेशन के प्रावधानों का पालन करें। सिविल एविएशन रेगुलेशन के प्रावधानों के किसी भी गैर-अनुपालन को गंभीरता से लिया जाएगा और नियमों के अनुसार वित्तीय दंड लगाने सहित दोषी एयरलाइन के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी।