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    Go First पर DGCA की बड़ी कार्रवाई, विमान कंपनी पर लगा 10 लाख का जुर्माना; 50 यात्रियों को छोड़कर भरी थी उड़ान

    By AgencyEdited By: Anurag Gupta
    Updated: Fri, 27 Jan 2023 05:18 PM (IST)

    डीजीसीए ने 9 जनवरी की घटना को लेकर गो फर्स्ट पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। दरअसल यात्रियों ने आरोप लगाया था कि बेंगलुरू से दिल्ली जाने वाली गो फ‌र्स्ट के विमान ने बस में बैठे यात्रियों का इंतजार किए बिना ही उड़ान भरी।

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    DGCA ने गो फर्स्ट पर लगाया 10 लाख रुपये का जुर्माना, 50 यात्रियों को छोड़कर भरी थी उड़ान

    नई दिल्ली, एजेंसी। एयर इंडिया के विमान में हुए पेशाब कांड के बाद से नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) विमान कंपनियों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। इसी बीच गो फर्स्ट की एक घटना को लेकर डीजीसीए ने शुक्रवार को विमान कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। बता दें कि 9 जनवरी, 2023 को एक मामला उस वक्त सामने आया जब बेंगलुरू से दिल्ली जा रहे गो फर्स्ट के विमान जी8-116 ने बेंगलुरू एयरपोर्ट पर 55 यात्रियों को छोड़कर उड़ान भरी थी।

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    कंपनी के खिलाफ क्यों न हो कार्रवाई?

    इस मामले को लेकर डीजीसीए ने गो फर्स्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और कहा था कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए ? हालांकि, गो फर्स्ट ने 25 जनवरी को कारण बताओ नोटिस का जवाब दे दिया था।

    विमान कंपनी के मुताबिक, विमान में यात्रियों के बोर्डिंग के संबंध में टर्मिनल समन्वयक, वाणिज्यिक कर्मचारियों और क्रू मेंबर के बीच अनुचित संचार और समन्वय था।

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    विमान कंपनी पर लगा जुर्माना

    डीजीसीए ने 9 जनवरी की घटना को लेकर गो फर्स्ट पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। दरअसल, यात्रियों ने आरोप लगाया था कि बेंगलुरू से दिल्ली जाने वाली गो फ‌र्स्ट के विमान ने बस में बैठे यात्रियों का इंतजार किए बिना ही उड़ान भर दी। विमान जी8-116 ने यात्रियों को छोड़कर सुबह 6: 40 बजे उड़ा भरी। इस घटना के तत्काल बाद कुछ यात्रियों ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई थी।

    डीजीसीए ने एक बयान में कहा कि विमान कंपनी ग्राउंड हैंडलिंग, लोड और ट्रिम शीट की तैयारी, फ्लाइट डिस्पैच और पैसेंजर/कार्गो हैंडलिंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने में विफल रही।

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