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    Karnataka में 'महामारी' घोषित हुआ डेंगू, एक्शन मोड में सिद्दरमैया सरकार; नियम न मानने वालों पर लगेगा भारी जुर्माना

    By Agency Edited By: Mahen Khanna
    Updated: Wed, 04 Sep 2024 08:45 AM (IST)

    Karnataka Dengue Cases कर्नाटक में डेंगू के केसों में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके चलते सिद्दरमैया सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है और उसने डेंगू को महामारी रोग घोषित कर दिया है। इसी के साथ सरकार ने अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि उन लोगों को दंडित किया जाए जो नियमों का पालन नहीं करते हैं।

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    Karnataka Dengue Cases कर्नाटक में डेंगू के केस बढ़े।

    पीटीआई, बेंगलुरु। Karnataka Dengue Cases कर्नाटक में डेंगू के मामलों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। तेजी से बढ़ते मामलों के चलते सिद्दरमैया सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है और उसने डेंगू को 'महामारी रोग' घोषित कर दिया है।

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    नियम न मानने वालों पर होगी कार्रवाई

    इसी के साथ सरकार ने अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि उन लोगों को दंडित किया जाए जो नियमों का पालन नहीं करते हैं। जो लोग मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए उपाय करने में विफल रहते हैं, उनपर भी कार्रवाई होगी।

    महामारी रोग विनियमन में संशोधन

    सरकार ने कर्नाटक महामारी रोग विनियमन 2020 में संशोधन भी पेश किए हैं, जिसमें लोगों को वेक्टर जनित रोग के प्रसार को रोकने में अधिक जिम्मेदार होने का आदेश दिया गया है। संशोधन में तीन श्रेणियों - घरेलू, वाणिज्यिक और सक्रिय निर्माण क्षेत्रों में दंड का प्रस्ताव है।

    नियम न मानने पर 2000 रुपये तक का जुर्माना 

    • शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के घरों के लिए सरकार ने जुर्माना 400 रुपये और 200 रुपये होगा। वाणिज्यिक कामों के लिए शहरी क्षेत्रों में जुर्माना 1,000 रुपये और ग्रामीण इलाकों में 500 रुपये होगा।
    • मच्छरों के प्रजनन के लिए जगह उपलब्ध कराने वाले सक्रिय निर्माण क्षेत्रों के मालिकों पर शहरी इलाकों में 2,000 रुपये और ग्रामीण इलाकों में 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

    इन नियमों का करना होगा पालन

    नियमों के अनुसार घरेलू इमारतों के मालिकों और अधिभोगियों के लिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करना अनिवार्य है। अधिसूचना के अनुसार, लोगों को मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी के भंडारण कंटेनरों, नाबदानों या ओवरहेड टैंकों को ढक्कन या किसी अन्य सामग्री से ढंकना या सुरक्षित करना सुनिश्चित करना चाहिए। 

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