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    कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को इस मामले में मिली राहत, दिल्ली पुलिस ने दायर किया ATR; दिया ये जवाब

    Updated: Mon, 08 Apr 2024 06:22 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने अप्रैल 2023 में कर्नाटक के नारेगल में एक चुनावी रैली में भाजपा-आरएसएस के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण देने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ दायर शिकायत पर कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने एटीआर में कहा कि दिल्ली में कोई क्राइम नहीं हुआ था। उधर कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 24 मई तय की है।

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    दिल्ली में कोई क्राइम नहीं हुआ था- दिल्ली पुलिस (फाइल फोटो)

    एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने अप्रैल 2023 में कर्नाटक के नारेगल में एक चुनावी रैली में भाजपा-आरएसएस के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण देने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ दायर शिकायत पर कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) दर्ज की है।

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    दिल्ली पुलिस ने एटीआर में कहा कि 'दिल्ली में कोई क्राइम नहीं हुआ था।'

    तीस हजारी कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट चतिंदर सिंह ने स्थिति स्पष्ट करने के लिए जांच अधिकारी (IO) को सुनवाई की अगली तारीख पर बुलाया है। सुनवाई की अगली तारीख 24 मई तय की गई है।

    खरगे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग

    शिकायत करने वाले वकील रविंदर गुप्ता ने कोर्ट से इस मामले में खरगे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की है। गुप्ता ने जनवरी में वकील गगन गांधी के जरिए एक आवेदन दायर कर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की थी।

    प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ टिप्पणी करने का आरोप

    वकील रविंदर गुप्ता ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने 27 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के गडग जिले के नारेगल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ तीखी टिप्पणी की।

    बयान पीएम के खिलाफ नहीं बल्कि भाजपा-आरएसएस के लिए- खरगे

    बयान देने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष को भाजपा नेताओं ने जमकर घेरा था। हालांकि, बाद में खरगे ने एक दूसरी रैली को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया था कि उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बल्कि भाजपा और आरएसएस के लिए दिया था।

    खरगे ने माफी मांगते हुए स्पष्ट किया

    कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने माफी मांगते हुए स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि उनका बयान भाजपा-आरएसएस के खिलाफ था, न कि पीएम मोदी के खिलाफ। वहीं, दिल्ली पुलिस ने तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कहा कि वर्तमान आवेदन को खारिज कर दिया जाए।

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