'कपिल वधावन की जमानत याचिका पर दो हफ्ते में हो फैसला', सुप्रीम कोर्ट का HC को निर्देश; जानिए क्या है मामला
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि वह करोड़ों रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पूर्व प्रमोटर कपिल वधावन की जमानत याचिका पर दो सप्ताह के भीतर फैसला करे।

कपिल वधावन की जमानत याचिका पर शीघ्र निर्णय ले दिल्ली हाईकोर्ट। (फाइल फोटो)
पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि वह करोड़ों रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पूर्व प्रमोटर कपिल वधावन की जमानत याचिका पर दो सप्ताह के भीतर फैसला करे।
जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा कि वधावन जुलाई 2022 से हिरासत में हैं और उनकी जमानत याचिका पर 18 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।
पीठ ने हाईकोर्ट से कहा कि वह सुनवाई की तारीख से दो सप्ताह के भीतर जमानत याचिका पर फैसला करे। इस मामले में वधावन बंधुओं कपिल और धीरज को 19 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया गया था। धीरज को पिछले साल नौ सितंबर को मेडिकल आधार पर हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी।
सीबीआई द्वारा 15 अक्टूबर 2022 को आरोपपत्र दाखिल किया गया था। मामले में एफआईआर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर आधारित थी।
कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में रतुल पुरी बरी
अदालत ने उद्योगपति रतुल पुरी को 1,101 करोड़ रुपये के दो अलग-अलग कथित बैंकिंग धोखाधड़ी मामलों में बरी कर दिया है। सीबीआई द्वारा आरोपपत्र में पेश किए गए सुबूतों में कोई आपराध नहीं पाया गया।
सीबीआई ने पुरी और अन्य के खिलाफ 747 करोड़ रुपये के मोजर बेयर सोलर लिमिटेड और 354 करोड़ रुपये के मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड से जुड़े कथित बैंक धोखाधड़ी मामलों के संबंध में अलग-अलग आरोपपत्र दायर किए थे।
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