दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की याचिका पर न्यूजक्लिक स्टूडियो और निदेशक को जारी किया नोटिस, पढ़ें पूरा मामला
दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने पीपीके न्यूज़क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड (जो समाचार पोर्टल न्यूज़क्लिक का मालिक है) और कंपनी के निदेशक प्रबीर पुरकायस्थ को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिका में ईडी ने न्यूजक्लिक स्टूडियो और उनके मालिक के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई न करने के लिए हाई कोर्ट से अपने अंतरिम आदेश को हटाने का निर्देश देने की मांग की है।

नई दिल्ली, एएनआई। दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने शुक्रवार को न्यूज पोर्टल 'न्यूजक्लिक' (NewsClick) के मालिक पीपीके न्यूज़क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड (PPK Newsclick Studio Private Limited) और उसके निदेशक प्रबीर पुरकायस्थ (Prabir Purkayastha) को नोटिस जारी किया है।
यह नोटिस प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका पर जारी किया गया है, जिसमें हाई कोर्ट से अपने उस अंतरिम आदेश को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई है, जिसमें एजेंसी को कंपनी के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई न करने के लिए कहा गया है।
ईडी ने अपनी अर्जी में क्या कहा?
ईडी ने अपनी ताजा अर्जी में कहा है कि यह पेड न्यूज के लिए गंभीर आपराधिक साजिश का मामला है। दलील पर गौर करते हुए न्यायमूर्ति सौरभ बेनराजी की पीठ ने समाचार पोर्टल और उसके निदेशक पुरकायस्थ से जवाब मांगा और मामले को सितंबर में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
कोर्ट ने आगे कहा कि प्रथम दृष्टया, ईडी के वकील जोहेब हुसैन की दलील में दम है और इस पर विचार-विमर्श की जरूरत है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या निर्देश दिए थे?
दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 जून, 2021 को ईडी को समाचार पोर्टल के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था। उसने 29 जुलाई, 2021 को ईडी को निर्देश दिया कि वह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यूज़क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करे, बशर्ते कि वह जांच में शामिल हों।
ईडी की याचिका में कहा गया है कि मामले में आगे की जांच के आलोक में, अतिरिक्त सामग्री सामने आई है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के साथ-साथ एक अनुसूचित अपराध के कमीशन का खुलासा करती है, जिसकी सूचना पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत उचित संचार के माध्यम से विधेय एजेंसी को भी दी गई है।
ईडी ने अपनी याचिका में कहा कि संबंधित तथ्यों को सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय के समक्ष सीलबंद लिफाफे में पेश किया जाएगा, क्योंकि यह चल रही जांच का विषय है। ईडी ने कहा, तथ्यों के आलोक में, वर्तमान आवेदन वास्तविक और न्याय के हित में दायर किया जा रहा है, जिसमें दिनांक 21.06.2021 और 29.07.2021 के अंतरिम आदेशों को रद्द करने की मांग की गई है।
2021 में न्यूजक्लिक के परिसरों पर ईडी ने मारा छापा
ईडी ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में फरवरी 2021 में न्यूज़क्लिक के परिसरों और उसके संपादकों के आवासों पर छापेमारी की थी और तलाशी और जब्ती अभियान चलाया था। कथित विदेशी फंडिंग से संबंधित ईडी का मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज एक एफआईआर पर आधारित है।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना
हाल ही में, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और भारतीय समाचार पोर्टल न्यूजक्लिक को कथित चीनी फंडिंग के खिलाफ अपना हमला तेज कर दिया। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। ठाकुर ने भाजपा संसदीय दल की बैठक में जान से पहले संवाददाताओं से कहा,
मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि कांग्रेस का हाथ न्यूजक्लिक के साथ है और न्यूजक्लिक के ऊपर चीन का हाथ है। राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए और बताना चाहिए कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से पैसा कैसे लिया और इसका इस्तेमाल कहां किया।
'कांग्रेस नेता को संसद में देश से माफी मांगनी चाहिए'
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेता को संसद में देश से माफी मांगनी चाहिए कि चीन न्यूज़क्लिक को फंड देता है। इसके साथी उन्हें यह भी बताना चाहिए कि उनकी पार्टी ने इसका समर्थन क्यों किया। उन्हें देश को बताना चाहिए कि फंडिंग मुहैया कराने वाले लोग कौन हैं और ऐसी क्या मजबूरी थी कि कांग्रेस 'न्यूजक्लिक' के साथ खड़ी नजर आई।
केंद्रीय मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि चीन, न्यूज़क्लिक वेबसाइट और कांग्रेस पार्टी 'भारत विरोधी गर्भनाल' से जुड़े हुए हैं।
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