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रोजेदार को जबरन रोटी खिलाने के मामले में शिवसेना सांसद को राहत

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को शिवसेना सांसद के खिलाफ दायर एक याचिका को खारिज कर दिया। दायर याचिका में सांसद पर एक रोजेदार को जबरदस्ती रोटी खिलाने का आरोप लगाया गया था। याचिका में अदालत से शिवसेना के 11 सांसदों को अयोग्य करार दिए जाने के बाबत दिशा-निर्देश दिए जाने की मांग की गई थी। याचिका के खारिज होने पर पार्टी के सांसद राजन विचारे को बड़ी राहत मिली है।

By Edited By: Published: Fri, 22 Aug 2014 12:02 PM (IST)Updated: Fri, 22 Aug 2014 12:47 PM (IST)
रोजेदार को जबरन रोटी खिलाने के मामले में शिवसेना सांसद को राहत

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को शिवसेना सांसद के खिलाफ दायर एक याचिका को खारिज कर दिया। दायर याचिका में सांसद पर एक रोजेदार को जबरदस्ती रोटी खिलाने का आरोप लगाया गया था। याचिका में अदालत से शिवसेना के 11 सांसदों को अयोग्य करार दिए जाने के बाबत दिशा-निर्देश दिए जाने की मांग की गई थी। याचिका के खारिज होने पर पार्टी के सांसद राजन विचारे को बड़ी राहत मिली है।

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गौरतलब है कि रमजान माह में महाराष्ट्र सदन में एक रोजेदार को रोटी खिलाने की शिवसेना सांसदों की कोशिश ने सियासत में भूचाल ला दिया था। शिवसेना सांसद की इस हरकत पर कई पार्टियों के नेताओं ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। विवाद गहराता देख मामले के सांसद को बाद में माफी तक मांगनी पड़ी थी।

मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी ने कहा कि याचिकाकर्ता मौलाना अंसार रजा अपने पक्ष में कोई ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रहे हैं। कोर्ट ने यह भी माना कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा गृह मंत्रालय भी इस मामले पर पहले ही गंभीर है। कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता संजय जैन ने कहा कि इस मामले में पीड़ित व्यक्ति ने कहीं भी कोई मामला दर्ज नहीं किया है, लिहाजा शिव सेना सांसद के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है।

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