राजभवन में हथियार और गोला-बारूद रखने का आरोप, TMC सांसद कल्याण बनर्जी पर राज्यपाल कर सकते हैं मानहानि का केस
तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी के राजभवन में हथियार रखने के आरोप के बाद, राज्यपाल सीवी आनंद बोस मानहानि का मुकदमा करने की सोच रहे हैं। राज्यपाल ने तलाशी करवाई और आरोपों को गलत बताया। उन्होंने बनर्जी को माफी मांगने या कानूनी कार्रवाई झेलने की चेतावनी दी है। अब राज्यपाल इस मामले में उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं।

राज्यपाल पर मानहानि का मुकदमा करने का विचार
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा राजभवन में हथियार व गोला-बारूद इकट्ठा करने और भाजपा के गुंडों में बांटे जाने के गंभीर आरोपों के बाद बंगाल के राज्यपाल डॉ. सीवी आनंद बोस उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने पर विचार कर रहे हैं।
राजभवन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। शनिवार को सांसद द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद राज्यपाल ने सोमवार को खुद अपनी उपस्थिति में पूरे राजभवन परिसर में कोलकाता पुलिस, सीआरपीएफ व डाग स्क्वायड से गहन तलाशी अभियान भी चलवाया था।
राज्यपाल पर मानहानि का मुकदमा करने का विचार
तलाशी के बाद राज्यपाल ने कहा कि राजभवन में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। बनर्जी को चेतावनी देते हुए बोस ने कहा कि बेबुनियाद आरोपों के लिए सांसद या तो बंगाल की जनता से तुरंत माफी मांगें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
राजभवन के अधिकारी ने बताया कि राज्यपाल तृणमूल सांसद की अपमानजनक टिप्पणियों के संबंध में उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख करने वाले हैं। उन्होंने बताया कि कानूनी विकल्पों पर विचार-विमर्श के बाद यह कदम उठाया गया है। आरोपों के बाद राज्यपाल ने कानूनी राय मांगी थी।
राजभवन में तलाशी अभियान चलाया गया
अधिकारी ने बताया कि अपराधों के लिए अधिकतम सात साल की कैद की सजा हो सकती है। उन्होंने दावा किया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत सांसद के अपराध गैर-जमानती हैं।
श्रीरामपुर से तृणमूल सांसद व वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी ने शनिवार को बोस पर राजभवन के अंदर भाजपा के अपराधियों को पनाह देने और तृणमूल कार्यकर्ताओं पर हमले के लिए उन्हें बम व बंदूकें देने का गंभीर आरोप लगाया था, जिसके बाद राज्यपाल ने राजभवन में तलाशी अभियान चलवाया।
सांसद पर भाजपा को पनाह देने का आरोप
बाद में राज्यपाल कार्यालय ने विवाद के संबंध में हेयर स्ट्रीट थाने में बनर्जी के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी। बोस ने कहा कि बंगाल में राज्यपाल के खिलाफ कुछ भी कहने और आरोप लगाने की प्रवृत्ति है।
कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि राज्यपाल के खिलाफ कुछ भी कहने व बेबुनियाद आरोप लगाने पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन, मैंने फैसला किया है कि अगर कोई झूठी शिकायत या आरोप लगाता है तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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