अन्ना यूनिवर्सिटी में रेप मामले में अदालत का बड़ा फैसला, ज्ञानशेखरन दोषी करार; 2 जून को होगा सजा का एलान
अन्ना विश्वविद्यालय की छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न मामले में चेन्नई की एक महिला अदालत ने आरोपी ज्ञानशेखरन को दोषी पाया है। महिला अदालत की न्यायाधीश 2 जून को अपना फैसला सुनाएंगी। दिसंबर 2024 में छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न की घटना घटी थी। आरोपी के द्रमुक के साथ कथित संबंध को लेकर राजनीतिक विवाद भी खड़ा हुआ था।

पीटीआई, चेन्नई। चेन्नई में दिसंबर 2024 में एक सनसनीखेज मामला सामने आया था, जहां एक छात्रा का यौन उत्पीड़न किया गया था। अब इस मामले में चेन्नई की एक महिला अदालत ने अन्ना विश्वविद्यालय की छात्रा के साथ हुई शर्मनाक घटना को लेकर आरोपी ज्ञानशेखरन दो दोषी करार दिया है।
कब मिलेगी सजा?
अदालत ने माना है कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप सच है इसलिए ज्ञानशेखरन को दोषी करार दिया गया है। इस मामले को लेकर न्यायाधीश दो जून को फैसला सुनाने वाली हैं।
हालांकि, आरोपी को क्या सजा होगी, इसे लेकर महिला अदालत की न्यायाधीश राजलक्ष्मी 2 जून को अपना फैसला सुनाएंगी। बता दें, इस मामले के आरोपी व्यक्ति के तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक के साथ कथित संबंधों की वजह से राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो गया था।
एमके स्टालिन की सफाई
हालांकि, विवाद बढ़ने के बाद पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इसी साल जनवरी के महीने में कहा था कि ज्ञानशेखरन सिर्फ एक समर्थक था, वह द्रमुक का सदस्य नहीं था।
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