अवमानना जजों के लिए व्यक्तिगत कवच नहीं, सुप्रीम कोर्ट की आहम टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अवमानना अदालत की कार्यवाही में न्यायाधीशों के लिए व्यक्तिगत कवच नहीं है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि अवमानना कानून का इस ...और पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों को अवमानना के अधिकार का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि यह शक्ति ना तो न्यायाधीशों के लिए व्यक्तिगत कवच है और ना ही आलोचना को चुप कराने का औजार है। यह टिप्पणी जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने एक महिला पर बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा एक सप्ताह की सजा सुनाए जाने के मामले में की, जो एक स्वत: संज्ञान अवमानना मामले से संबंधित था।
कोर्ट ने कहा कि दया न्यायिक विवेक का एक अभिन्न हिस्सा रहनी चाहिए, जिसे तब बढ़ाया जाना चाहिए जब अवमानना करने वाला अपनी गलती को ईमानदारी से स्वीकार करता है और इसके लिए प्रायश्चित करना चाहता है। दंड देने की शक्ति में स्वाभाविक रूप से क्षमा करने की शक्ति भी निहित होती है, जब अदालत के समक्ष उपस्थित व्यक्ति अपने कार्य के लिए वास्तविक पछतावा और पश्चात्ताप प्रदर्शित करता है।
पीठ ने कहा,''इसलिए, अवमानना के अधिकार का प्रयोग करते समय, अदालतों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह शक्ति न तो न्यायाधीशों के लिए व्यक्तिगत कवच है और न ही आलोचना को चुप कराने का औजार है।'' इसने कहा,''आखिरकार, अपनी गलती के लिए पछतावा स्वीकार करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है, और गलती करने वाले को क्षमा करने के लिए और भी बड़े गुण की आवश्यकता होती है।''
पीठ ने हाई कोर्ट के 23 अप्रैल के आदेश के खिलाफ अपील पर अपना निर्णय सुनाया, जिसमें अपीलकर्ता को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया था। हाई कोर्ट ने उसे एक सप्ताह की साधारण कारावास की सजा सुनाई और उस पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
सर्वोच्च न्यायालय ने नोट किया कि अपीलकर्ता एक पूर्व निदेशक थी जो सीवुड्स एस्टेट्स लिमिटेड आवास परिसर की थी। इसने यह भी नोट किया कि हाई कोर्ट के समक्ष एक लंबित याचिका में 2023 के एनिमल बर्थ कंट्रोल नियमों के नियम 20 की वैधता को चुनौती दी गई थी। एक हस्तक्षेपकर्ता ने एक हलफनामा दायर किया था जिसमें कहा गया था कि अपीलकर्ता ने जनवरी 2025 में एक परिपत्र जारी किया था जिसमें कथित 'डाग माफिया' के बारे में टिप्पणियां थीं।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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