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CLAT Exams: क्लैट के छात्रों पर टीका लेने के लिए नहीं बनाना चाहिए दबाव, परीक्षा केंद्रों पर हों स्वास्थ्य रक्षा के जरूरी उपाय

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अधिकारियों को 23 जुलाई को प्रस्तावित कामन ला एडमिशन टेस्ट (क्लैट)-2021 के छात्रों पर कोरोना का टीका लेने के लिए जोर नहीं डालना चाहिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस चरण में वह परीक्षा को स्थगित नहीं करेगी।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Wed, 21 Jul 2021 02:53 AM (IST)Updated: Wed, 21 Jul 2021 02:53 AM (IST)
परीक्षा केंद्रों पर हों स्वास्थ्य रक्षा के सभी जरूरी उपाय: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अधिकारियों को 23 जुलाई को प्रस्तावित कामन ला एडमिशन टेस्ट (क्लैट)-2021 के छात्रों पर कोरोना का टीका लेने के लिए जोर नहीं डालना चाहिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस चरण में वह परीक्षा को स्थगित नहीं करेगी।

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परीक्षा केंद्रों पर हों स्वास्थ्य रक्षा के सभी जरूरी उपाय: सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सभी जरूरी उपाय करें। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में नामांकन के लिए क्लैट का आयोजन प्रवेश परीक्षा के तौर पर किया जाता है।

क्लैट-2021 परीक्षा 23 जून को, परीक्षा को स्थगित करना उचित नहीं

शीर्ष अदालत ने स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों कार्यक्रमों के लिए क्लैट-2021 की तारीख तय करने वाले राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के संघ द्वारा जारी 14 जून की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया। जस्टिस एलएन राव और अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि परीक्षा 23 जून, 2021 को प्रस्तावित है। इस चरण में परीक्षा को स्थगित करना हम उचित नहीं समझते हैं।

पीठ ने कहा- परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी उपाय करें

हालांकि, हम याचिकाकर्ताओं के वकील की इस बात से सहमत हैं कि परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी उपाय किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे छात्रों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी उपाय करें।


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