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'ये कॉफी शॉप नहीं, कोर्ट है', वकील के Yeah... Yeah... बोलने पर भड़के CJI, डांट सुनते ही मराठी में देने लगा दलील

SC CJI Chandrachud सीजेआई चंद्रचूड़ ने आज एक वकील को शब्दों के चयन को लेकर जमकर फटकार लगाई। वकील ने एक दलील के बाद अनौपचारिक हां Yeah का इस्तेमाल किया जिसपर सीजेआई गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि उन्हें इस Yeah से एलर्जी है। उन्होंने वकील को यह भी याद दिलाया कि वह कोर्ट रूम में हैं न कि किसी कॉफी कैफे में।

By Jagran News Edited By: Mahen Khanna Updated: Mon, 30 Sep 2024 02:16 PM (IST)
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SC CJI Chandrachud सीजेआई चंद्रचूड़ को आया गुस्सा।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने आज एक वकील को शब्दों के चयन को लेकर जमकर फटकार लगाई। वकील ने एक दलील के बाद अनौपचारिक हां 'Yeah' का इस्तेमाल किया, जिसपर सीजेआई गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि उन्हें इस Yeah से एलर्जी है। उन्होंने वकील को यह भी याद दिलाया कि वह कोर्ट रूम में हैं, न कि किसी कॉफी कैफे में।

पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के खिलाफ लगाई याचिका

लाइव लॉ के अनुसार, सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने आज एक वादी द्वारा उन्हें राहत न देने के लिए एक न्यायाधीश के खिलाफ आंतरिक जांच की मांग पर आपत्ति जताई। दरअसल, वकील एक याचिका का उल्लेख कर रहा था जिसमें उसने भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को प्रतिवादी के रूप में जोड़ा था। उसने राहत न देने के लिए रंजन गोगोई के खिलाफ आंतरिक जांच की मांग की थी।

सीजेआई ने क्या कहा?

वकील की दलील के बाद सीजेआई ने कहा,

आप जज को प्रतिवादी बनाकर जनहित याचिका कैसे दायर कर सकते हैं? इसमें कुछ गरिमा होनी चाहिए। आप यूं ही नहीं कह सकते कि मैं जज के खिलाफ इन-हाउस जांच चाहता हूं। जस्टिस रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज थे। वे भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुए। आप यह नहीं कह सकते कि मैं जज के खिलाफ इन-हाउस जांच चाहता हूं क्योंकि आप बेंच के सामने जाने में सफल नहीं हुए। माफ कीजिए, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते।

वकील ने दी ये दलील

दलील देते हुए वकील ने कहा कि Yeah ...yeah.. तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई ने मुझे क्यूरेटिव दाखिल करने के लिए कहा था। चीफ जस्टिस ने उनकी बात बीच में ही काट दी और कहा यह कोई कॉफी शॉप नहीं है यहां yeah का इस्तेमाल न करें। वकील ने इसके बाद मराठी में बोलते हुए कहा कि न्यायमूर्ति गोगोई ने एक अवैध बयान के आधार पर उनकी सेवा समाप्ति को चुनौती देने वाली याचिका को गलत तरीके से खारिज कर दिया था और फैसले में "कानून की गंभीर त्रुटियां" थीं।

मुख्य न्यायाधीश ने भी मराठी में जवाब देते हुए कहा कि सही हो या गलत, सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम फैसला आ चुका है। आपकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई है। अब आपको क्यूरेटिव दाखिल करना होगा, लेकिन आप कहते हैं कि आप क्यूरेटिव दाखिल नहीं करना चाहते।