गैंगस्टर छोटा राजन को SC से बड़ा झटका, अदालत ने जमानत की रद
सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के मामले में गैंगस्टर छोटा राजन की जमानत रद्द कर दी है जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंजूर किया था। सीबीआई की याचिका पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया जिसमें छोटा राजन की जमानत रद्द करने की मांग की गई थी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के मामले में गैंगस्टर छोटा राजन की जमानत रद कर दी है जिसे बांबे हाई कोर्ट ने अक्टूबर, 2024 में मंजूर किया था।
राजेंद्र सदाशिव निखलजे उर्फ छोटा राजन को मई, 2024 में मुंबई के होटल कारोबारी की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद अपील पर उसे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी।
दो हत्या के मामले में है दोषी
जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने सीबीआई की दायर याचिका पर यह निर्णय सुनाया जिसमें छोटा राजन की जमानत रद करने की मांग की गई थी। सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि राजन को चार मामलों में दोषी ठहराया गया, जिनमें से दो हत्या के मामले हैं।
कोर्ट ने यह भी नोट किया कि छोटा राजन 27 वर्षों से फरार था। राजन के वकील ने दावा किया कि मामले में छोटा राजन के खिलाफ कोई सुबूत नहीं है। कोर्ट का मानना था कि आरोपित राजन ऐसा व्यक्ति है जिसके खिलाफ कई दोष सिद्ध हो चुके हैं और इसलिए उसे राहत देना उचित नहीं।
SC का राजन के वकील से सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने राजन के वकील से पूछा, ''उस व्यक्ति के खिलाफ चार दोष सिद्ध हैं; ऐसे व्यक्ति के लिए सजा निलंबित क्यों की जाए?'' राजन के कई मामलों में बरी होने के तर्क पर कोर्ट ने कहा कि बरी होने का कारण यह है कि उसके खिलाफ गवाह सामने नहीं आए।
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