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    '13 साल से कम उम्र के बच्चों को न चलाने दें सोशल मीडिया', सुप्रीम कोर्ट पहुंचा याचिकाकर्ता तो मिला ये जवाब

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता को संबंधित प्राधिकरण के पास प्रस्तुति देने की अनुमति दी और आठ हफ्ते में उसे कानून के अनुसार विचार करने को कहा। याचिका में बच्चों की सुरक्षा के लिए आयु सत्यापन प्रणाली की मांग की गई थी।

    By Jagran News Edited By: Prince Gourh Updated: Fri, 04 Apr 2025 02:31 PM (IST)
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    सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर सुनाया फैसला (फाइल फोटो)

    पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर कानूनी प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि यह नीतिगत का मामला है और इसे संसद से कानून बनाने के लिए कहा जा सकता है।

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    अदालत का निर्णय और याचिकाकर्ता को राहत

    न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा, "यह नीतिगत का मामला है। आप संसद से कानून बनाने के लिए कहें।" कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को संबंधित प्राधिकरण के पास प्रस्तुति देने की स्वतंत्रता दी।

    कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि याचिका में कोई प्रस्तुति दी जाती है तो उसे आठ सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा।

    याचिका में क्या थी मांग

    यह याचिका जेप फाउंडेशन द्वारा दायर की गई थी, जिसमें केंद्र और अन्य से बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों तक पहुंच को नियंत्रित करने के लिए मजबूत आयु सत्यापन प्रणाली, जैसे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

    इसके अलावा, याचिका में यह भी मांग की गई थी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर बच्चों की सुरक्षा नियमों का पालन न करने पर कड़ी सजा लागू की जाए।

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