3 हजार करोड़ से ऊपर पहुंचा शराब घोटाला, भूपेश बघेल के बेटे के खिलाफ अभियोग पत्र पेश
छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले के मामले में ईओडब्ल्यू ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल के खिलाफ 3,800 पन्नों का अभियोग पत्र विशेष न्याय ...और पढ़ें

3,800 पन्नों का अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले के मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (ईओडब्ल्यू) ने सोमवार को विशेष न्यायालय में वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल के खिलाफ लगभग 3,800 पन्नों का अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।
मामले में अब तक कुल आठ अभियोग पत्र न्यायालय में दाखिल किए जा चुके हैं। जांच में सामने आया है कि चैतन्य ने आबकारी विभाग में अवैध वसूली तंत्र स्थापित करने, उसके संचालन और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जांच में दावा किया गया है कि चैतन्य बघेल ने घोटाले से 200 से 250 करोड़ रुपये प्राप्त किए।
अवैध कारोबार लंबे समय तक संचालित होता रहा
आरोप है कि उन्होंने रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा, तत्कालीन उपसचिव सौम्या चौरसिया, आबकारी अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी व निरंजन दास और होटल कारोबारी अनवर ढेबर, अरविंद सिंह व विकास अग्रवाल के बीच समन्वय स्थापित किया और घोटाले की रकम को अपने पारिवारिक फर्मों में निवेश किया।
ईओडब्ल्यू के अनुसार, उच्चस्तरीय संरक्षण और प्रशासनिक हस्तक्षेप के कारण यह अवैध कारोबार लंबे समय तक संचालित होता रहा। वर्तमान में आबकारी घोटाले की कुल राशि लगभग 3,074 करोड़ रुपये आंकी गई है, जबकि आगे की जांच में यह राशि 3,500 करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना है।
अभियोग पत्र में गिरफ्तार सभी आरोपितों से जुड़ी जांच की स्थिति और उनके खिलाफ एकत्रित डिजिटल साक्ष्यों की रिपोर्ट न्यायालय को सौंपी गई है। ईओडब्ल्यू ने यह भी स्पष्ट किया कि विवेचना निरंतर जारी है।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।