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    Chennai: पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करने पर दर्ज हुए 581 मामले, दिवाली के दिन सतर्क रहा पुलिस विभाग

    By AgencyEdited By: Shalini Kumari
    Updated: Mon, 13 Nov 2023 10:41 AM (IST)

    सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक तमिलनाडु सरकार की याचिका पर दीपावली के अवसर पर केवल 2 घंटे जिसमें सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और शाम को 7 बजे से 8 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई थी। इस निर्देश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चेन्नई पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। जानकारी के मुताबिक कुल 581 मामले दर्ज किए गए हैं।

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    पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई

    एजेंसी, चेन्नई। बीते रविवार जहां देश भर में दिवाली की धूम और पटाखों की गूंज सुनाई दे रही थी, वहीं चेन्नई में पुलिस ने सतर्कता से काम करते हुए कई शिकायतें दर्ज की। दरअसल, एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पटाखों को लेकर जारी निर्देश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

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    चेन्नई में दर्ज हुए कुल 581 मामले

    जारी किए गए प्रेस रिलीज के मुताबिक, दिवाली के दिन इस साल चेन्नई में कुल 581 केस दर्ज किए गए हैं। प्रेस रिलीज में लिखा है, "चेन्नई में अब तक कुल 581 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्दिष्ट समय के बाद पटाखे फोड़ने से संबंधित 554 मामले शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक, तमिलनाडु सरकार की याचिका पर, दीपावली के अवसर पर केवल 2 घंटे, जिसमें सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और शाम को 7 बजे से 8 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई थी।"

    निगरानी में जुटा पूरी पुलिस टीम

    इन आदेशों को ध्यान में रखते हुए पुलिस आयुक्त, ग्रेटर चेन्नई पुलिस, त्रि.संदीप राय राठौड़, आईपीएस, अतिरिक्त पुलिस आयुक्तों, संयुक्त आयुक्तों और पुलिस उपायुक्तों की सलाह पर, सहायक पुलिस आयुक्तों की देखरेख में, निरीक्षकों के नेतृत्व में पुलिस टीमें पुलिस अपने अधिकार क्षेत्र में गहन निगरानी में लगी हुई थी।

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    सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई

    प्रेस रिलीज में लिखा है, "इसके अनुसार पुलिस टीम गहन निगरानी में जुट गई और 11.11.2023 से आज (13.11.2023) सुबह तक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय से अधिक समय तक पटाखे फोड़ने से संबंधित 554 मामले, तमिलनाडु सरकार के नियमों का उल्लंघन कर पटाखे की दुकान खोलने से संबंधित 8 मामले और अत्यधिक शोर वाले पटाखे फोड़ने को लेकर 19 मामले यानि कुल 581 मामले दर्ज किए गए हैं।

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