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    Chennai: अन्नाद्रमुक से निष्कासित पनीरसेल्वम की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, पढ़ें क्या है पूरा मामला?

    By Siddharth ChaurasiyaEdited By: Siddharth Chaurasiya
    Updated: Thu, 16 Nov 2023 05:02 PM (IST)

    मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को अन्नाद्रमुक से निष्कासित नेता ओ पनीरसेल्वम द्वारा दायर एक अपील पर आदेश सुरक्षित रख लिया। जिसमें उन्हें पार्टी के नाम ध्व ...और पढ़ें

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    मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को अन्नाद्रमुक से निष्कासित नेता ओ पनीरसेल्वम द्वारा दायर एक अपील पर आदेश सुरक्षित रख लिया।

    पीटीआई, चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को अन्नाद्रमुक से निष्कासित नेता ओ पनीरसेल्वम द्वारा दायर एक अपील पर आदेश सुरक्षित रख लिया। जिसमें उन्हें पार्टी के नाम, ध्वज, प्रतीक और लेटरहेड का उपयोग करने से रोक दिया था। जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस मोहम्मद शफीक की खंडपीठ ने अंतरिम निषेधाज्ञा देने वाले सिंगल जज के आदेश के खिलाफ पनीरसेल्वम द्वारा दायर अपील पर बिना कोई तारीख बताए आदेश सुरक्षित रख लिया।

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    बेंच ने पनीरसेल्वम की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अरविंद पांडियन और अब्दुल सलीम और अन्नाद्रमुक महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी की ओर से विजय नारायण की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। जस्टिस एन सतीशकुमार ने 7 नवंबर को पलानीस्वामी द्वारा दायर याचिका पर अंतरिम निषेधाज्ञा दी थी, जिसमें ओपीएस को पार्टी के नाम, ध्वज, प्रतीक और लेटरहेड का उपयोग करने से रोकने की मांग की गई थी।

    पन्नीरसेल्वम और उनके कुछ सहयोगियों को पिछले साल एआईएडीएमके की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था, जनरल काउंसिल की बैठक में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था।

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