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    अरुणाचल और नगालैंड में छह महीने के लिए बढ़ा अफस्पा, केंद्र सरकार ने इस वजह से लिया फैसला

    By Agency Edited By: Sachin Pandey
    Updated: Thu, 26 Sep 2024 07:17 PM (IST)

    केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी कर नगालैंड के आठ जिलों और अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों समेत कुछ अन्य इलाकों में पहले से लागू अफस्पा को और छह महीने का विस्तार दे दिया है। अफस्पा के तहत केंद्र सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर किसी राज्य या क्षेत्र को अशांत घोषित कर वहां केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करती है।

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    कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद लिया गया है फैसला। (File Image)

    एएनआई, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने नगालैंड के आठ जिलों और अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों समेत कुछ अन्य इलाकों में पहले से लागू सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून 1958 (अफस्पा) को और छह महीने का विस्तार दे दिया है।

    केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी कर कहा कि नगालैंड के पांच अन्य जिलों के जिलों और 21 पुलिस स्टेशनों को एक अक्टूबर 2024 से अफस्पा के तहत 'अशांत क्षेत्रों' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

    इन जिलों में लागू है अफस्पा

    नगालैंड के जिन जिलों में अफस्पा लागू है, उनमें दीमापुर, निउलैंड, चुमाउकेदिमा, मोन, किफिर, नोकलाक, फेक और पेरेन शामिल हैं। यह निर्णय इन पूर्वोत्तर राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद लिया गया है।

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    बता दें कि सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून,1958 (अफस्पा) के तहत केंद्र सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर किसी राज्य या क्षेत्र को अशांत घोषित कर वहां केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करती है। अफस्पा के तहत सशस्त्र बलों को कहीं भी अभियान चलाने और बिना पूर्व वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त है।