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    केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में महिला अधिकारियों को प्राथमिकता दें सभी राज्य : केंद्र

    Updated: Sun, 14 Dec 2025 06:34 PM (IST)

    केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में महिला अधिकारियों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। इस कदम का उद्देश्य केंद्र सरका ...और पढ़ें

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    कार्मिक मंत्रालय। (पीआईबी)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के लिए महिला अधिकारियों और अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के अधिकारियों को मनोनीत करने को कहा है ताकि उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सके।

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    कार्मिक मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में केवल उन्हीं अधिकारियों के नामांकन मांगे हैं, जिनके कम से कम दो वर्षों तक पदोन्नति का लाभ उठाने के आधार पर वापस बुलाए जाने की संभावना नहीं है।

    प्रायोजित अधिकारियों को केंद्रीय कर्मचारी योजना (सीएसएस) के अंतर्गत पदों पर और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) और अन्य केंद्रीय सरकारी संगठनों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों (सीवीओ) के पदों पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाना है। सीवीओ सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग की एक दूरस्थ शाखा के रूप में कार्य करते हैं।

    10 दिसंबर को भेजे पत्र में कहा गया है, ''महिलाओं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के पर्याप्त नाम भेजे जाएं ताकि उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके।'' इसमें यह भी कहा गया है कि आवेदक की सतर्कता स्थिति को प्रभावित करने वाली किसी भी जांच/शिकायत/कार्यवाही का विवरण भी भेजा जाए।

    पत्र में कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि राज्यों से केंद्र में अधिकारियों का इस प्रकार का स्थानांतरण क्षमताओं के निर्माण और भारत सरकार में राज्य के दृष्टिकोण को विकसित करने या राज्य में निर्णय लेने के स्तर पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण को विकसित करने में योगदान देने के लिए महत्वपूर्ण है।

    कार्मिक विभाग में अतिरिक्त सचिव मनीषा सक्सेना द्वारा जारी पत्र में कहा गया है, ''मैं आपका ध्यान आइएएस अधिकारियों के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व (सीडीआर) आंकड़ों की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगी, जो यह निर्धारित करते हैं कि भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर कितने अधिकारी भेजे जा सकते हैं। उचित कैडर प्रबंधन के लिए केंद्रीय कर्मचारी योजना के तहत केंद्र में पर्याप्त संख्या में अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति आवश्यक है।''

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)