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    कोल्ड्रिफ सीरप से हुई बच्चों की मौत के मामले की जांच नहीं करेगी सीबीआई, SC ने खारिज की याचिका

    Updated: Fri, 10 Oct 2025 12:24 PM (IST)

    मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीली कोल्ड्रिफ कफ सीरप पीने से बच्चों की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। एक जनहित याचिका में सीबीआई जांच की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई तो की, लेकिन सीबीआई जांच के अनुरोध को ठुकरा दिया।

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    कोल्ड्रिफ केस: सीबीआई से जांच की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीली कोल्ड्रिफ कफ सीरप के सेवन से कई बच्चों की मौत हो गई। सीरप से हुई मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष न्यायालय में एक पीआईएल दायर कर इस मामले की जांच सीबीआई से करने की मांग की गई थी।

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    हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। बता दें कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट सीरप से हुई बच्चों की मौत के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करने को सहमत हो गया। इस याचिका में कई बातों का उल्लेख किया गया था; इसी याचिका में इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई थी, हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया है।

    सीजेआई बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। बता दें कि इस याचिका में विशाल तिवारी ने मांग करते हुए कहा कि ये लापरवाही की चरण सीमा है। याचिकाकर्ता ने अदालत से मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की है।

    केंद्र सरकार ने दिया ये जवाब

    बता दें कि सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह याचिका केवल समाचार पत्रों में पढ़ी गई खबरों पर आधारित है। वहीं, उन्होंने कहा कि घटना से संबंधित कोई भी दस्तावेज या सबूत याचिकाकर्ता के पास मौजूद नहीं है। ऐसे में इस याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

    अदालत ने याचिका खारिज की

    उल्लेखनीय है कि इस याचिका पर सुनवाई के दौरान शीर्ष न्यायालय ने का कि बेंच मामले पर विचार करने को तैयार थी। हालांकि, जब यह जानकारी मिली कि याचिकाकर्ता ने पहले से ही 10 अन्य जनहित याचिकाएं दायर की है, तो अदालत ने नई याचिका खारिज कर दी।

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