Cash For Query: पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में CBI ने लोकपाल को सौंपी रिपोर्ट; पढ़ें सांसद महुआ के खिलाफ क्या है आरोप
सीबीआई ने लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा और उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी से जुड़े पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में लोकपाल को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत महुआ और हीरानंदानी के खिलाफ एफआइआर दर्ज की थी। महुआ पर आरोप है कि उन्होंने हीरानंदानी से पैसे लेकर अपने संसदीय विशेषाधिकारों का दुरुपयोग किया।

पीटीआई, नई दिल्ली। सीबीआई ने लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा और उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी से जुड़े कथित पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में लोकपाल को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।
अधिकारियों के अनुसार, सीबीआइ ने लोकपाल की सिफारिश पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पिछले साल 21 मार्च को महुआ और हीरानंदानी के खिलाफ एफआइआर दर्ज की थी।
टीएमसी सांसद पर क्या है आरोप?
महुआ पर आरोप है कि उन्होंने हीरानंदानी से पैसे लेकर अपने संसदीय विशेषाधिकारों का दुरुपयोग किया और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालते हुए अपनी लागइन आइडी और पासवर्ड साझा किए।अधिकारियों ने बताया कि सीबीआइ ने मामले की जांच के निष्कर्ष लोकपाल को सौंप दिए हैं जो अब आगे की कार्रवाई तय, करेगा।
2023 में संसद से निष्कासित हुई थी महुआ
महुआ मोइत्रा पिछले लोकसभा चुनाव में बंगाल की कृष्णानगर सीट से निर्वाचित हुई थीं। दिसंबर 2023 में उन्हें अनैतिक आचरण के लिए सदन से निष्कासित कर दिया गया था। इस निर्णय को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
2024 के आम चुनावों में भाजपा की उम्मीदवार अमृता राय को हराकर वे फिर कृष्णानगर से सांसद बनीं। भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा लगाए गए आरोपों की प्रारंभिक जांच के आधार पर सीबीआइ को निर्देश जारी किए थे।
दुबे ने आरोप लगाया था कि महुआ ने हीरानंदानी से नकदी और उपहार लेकर गौतम अदाणी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को निशाना बनाने के लिए संसद में सवाल पूछे।
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