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    संदेशखाली में हुई हिंसा की जांच करेगी CBI, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया आदेश: पूर्व TMC नेता शाहजहां शेख के खिलाफ FIR दर्ज

    कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने आरोपित पूर्व टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है जिन पर भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप है।

    By Jagran News Edited By: Swaraj Srivastava Updated: Sun, 06 Jul 2025 11:30 PM (IST)
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    हिंसा में भाजपा के तीन कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई थी (फोटो: पीटीआई)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच अपने हाथ में ले ली है।

    सीबीआई ने मामले में आरोपित पूर्व टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आठ जून, 2019 को हुई इस हिंसा में भाजपा के तीन कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में जब उत्तर 24 परगना जिला पुलिस जांच कर रही थी, तब शाहजहां का नाम शुरुआती चार्जशीट में था।

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    कलकत्ता हाई कोर्ट में मामला दर्ज

    हालांकि, राज्य पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) द्वारा जांच अपने हाथ में लेने के बाद उसका नाम चार्जशीट से हटा दिया गया। मामले में राज्य पुलिस पर शाहजहां को बचाने का आरोप लगाते हुए मृतकों के स्वजन ने कलकत्ता हाई कोर्ट में मामला दर्ज किया और सीबीआई जांच की मांग की।

    30 जून को हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की एकल पीठ ने मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए। 2024 की शुरुआत में ईडी और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के कर्मियों पर हमले के अलावा शाहजहां के खिलाफ बंगाल में करोड़ों रुपये के राशन वितरण मामले में संलिप्तता, महिलाओं का यौन उत्पीड़न और संदेशखाली में जमीन हड़पने समेत अन्य आरोप हैं।

    वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। ईडी अधिकारियों पर हमला, महिलाओं का यौन उत्पीड़न और संदेशखाली में जमीन हड़पने के इन तीन मामलों की जांच सीबीआई पहले से ही कर रही है।

    यह भी पढ़ें: संदेशखाली मामले में शाहजहां की बढ़ी मुश्किलें, CBI ने शेख और छह अन्य के खिलाफ आरोपपत्र किया दाखिल