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    'CBI हमारे नियंत्रण में नहीं', ममता बनर्जी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में बोली केंद्र सरकार

    पश्चिम बंगाल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र के खिलाफ शीर्ष अदालत में एक मूल मुकदमा दायर किया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि राज्य द्वारा संघीय एजेंसी को दी गई सामान्य सहमति वापस लेने के बावजूद सीबीआई एफआईआर दर्ज कर रही है और अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। इस मामले पर उच्चतम न्यायालय से कहा कि सीबीआई केंद्र के नियंत्रण में नहीं है।

    By Agency Edited By: Babli Kumari Updated: Thu, 02 May 2024 02:20 PM (IST)
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    केंद्र ने उच्चतम न्यायालय में CBI को लेकर कहा- केंद्र के 'नियंत्रण' में नहीं (फाइल फोटो)

    पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से राज्य की पूर्वानुमति के बिना सीबीआई की कार्रवाई को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सीबीआई केंद्र सरकार के नियंत्रण में नहीं है। वहीं, एजेंसी की जांच आगे बढ़ाने पर पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी आपत्ति जताई है।

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    पश्चिम बंगाल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार की सहमित वापस लिए जाने के बावजूद संघीय एजेंसी कई मामलों में एफआईआर दर्ज कर रही है और अपनी जांच आगे बढ़ा रही है, जबकि उसे अपने दायरे में रहकर जांच करने चाहिए।

    क्या है अनुच्छेद 131

    आपको बता दें कि अनुच्छेद 131 केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है। केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ को बताया कि संविधान का अनुच्छेद 131 सुप्रीम कोर्ट के सबसे पवित्र क्षेत्राधिकारों में से एक है और इस प्रावधान को लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

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