मुंबई एयरपोर्ट चलाने वाली कंपनी GVK पर सीबीआइ ने करोड़ों रुपये के गबन का लगाया आरोप, केस दर्ज
सभी पर मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास की आड़ में 705 करोड़ रुपये गबन करने का आरोप है।
नई दिल्ली, पीटीआइ। सीबीआइ ने जीवीके ग्रुप के चेयरमैन वेंकेट कृष्णा रेड्डी गणपति और उनके बेटे जी. वी. संजय रेड्डी के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसके अलावा कुछ अन्य अधिकारियो के खिलाफ भी केस फाइल किया गया है। इन सभी पर मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास की आड़ में 800 करोड़ रुपये से ज्यादा का गबन करने का आरोप है। बता दें कि जीवीके मुंबई एयरपोर्ट के संचालन और रखरखाव का काम करती है।
मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) एक ज्वॉइंट वेंचर है, जिसमें जीवीके ग्रुप, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) और कुछ विदेशी संस्थाएं शामिल हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPE) के तहत AAI ने MIAL नाम से ज्वॉइंट वेंचर बनाया था।
4 अप्रैल, 2006 को AAI ने मुंबई हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण, रखरखाव और संचालन के लिए MIAL के साथ एक समझौता किया। एजेंसी का आरोप है कि MIAL में GVK समूह के प्रमोटरों ने अपने अधिकारियों और एएआइ के अज्ञात अधिकारियों के साथ मिलकर अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हुए धन लाभ लिया।
सीबीआइ ने आरोप लगाया है कि जीवीके समूह के प्रमोटरों ने अपनी समूह की कंपनियों को वित्तीय लाभ पहुंचाने के लिए एमआइएएल के आरक्षित कोष का 395 करोड़ रुपये का दुरुपयोग किया है। एजेंसी का कहना है कि समूह ने अपने मुख्यालय में कर्मचारियों और ग्रुप कंपनियों, जो कि एमआइएएल के संचालन में शामिल नहीं थीं, का भुगतान दिखाते हुए एमआइएएल के खर्च के आंकड़ों में वृद्धि की, जिससे एएआइ को राजस्व हानि हुई।

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